भोपाल गैस त्रासदी मामला: अर्जुन सिंह और सीएस ने की थी एंडरसन को विदेश भागने में मदद
वारेन एंडरसन की तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह व एसपी स्वराजपुरी ने विदेश भगाने में मदद की थी।
जबलपुर (नईदुनिया)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपित यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वारेन एंडरसन को विदेश भगाने के मामले में भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह व एसपी स्वराजपुरी की याचिका पर बहस पूरी होने के साथ ही फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पूर्व भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह व एसपी स्वराजपुरी की ओर से कहा गया कि उन्होंने अपनी मर्जी या किसी साजिश के तहत भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वारेन एंडरसन को विदेश भागने में मदद नहीं की बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह व मुख्य सचिव (सीएस) की ओर से जो निर्देश प्राप्त हुए थे, केवल उनका पालन किया था।
बुधवार को न्यायमूर्ति एसके पालो की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान फरियादी भोपाल निवासी एनजीओ संचालक अब्दुल जब्बार व शाहनवाज खान की ओर से अधिवक्ता अहादुल्ला उस्मानी व अमानुल्ला उस्मानी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मोती सिंह ने अपनी पुस्तक में जो स्वीकारोक्ति की है, उससे साफ है कि भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह व एसपी स्वराजपुरी की भूमिका एंडरसन को विदेश भगाने में अहम थी।
भोपाल गैस त्रासदी मामले का फैसला आने के बाद जब मीडिया इंटरव्यू हुए, तब भी दोनों के बयान उनके अपराध में संलग्न होने की बात रेखांकित करने के लिए काफी थे। इसीलिए भोपाल की कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल किया गया, जिसे सेशन कोर्ट भोपाल से खारिज कराने में नाकाम रहे मोती सिंह व स्वराजपुरी हाई कोर्ट की शरण में आए हैं।