ईडी ने गुजरात की कंपनी की 204 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की, जानें क्या है मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात की कंपनी के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 204 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED) ने गुजरात की कंपनी के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 204 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को कहा कि उसने आर्डोर ग्रुप ऑफ कंपनीज की अहमदाबाद और सूरत स्थित संपत्तियों को कुर्क किया है।
इससे पहले, मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश दिया गया था। कंपनी तथा उसके निदेशकों के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया की अगुआई में बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 480 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी मामले में जांच की जा रही है।
अहमदाबाद में जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उसमें थालतेज में एसजी हाईवे पर वाणिज्यिक कार्यालय, उपनगरीय क्षेत्र में एक रिहायशी भूखंड, अंबाली में पांच रिहायशी भूखंड, गोकुल धाम में 17 रिहायशी भूखंड, बोडकादेव में चार दुकानें और एलिसब्रिज और आश्रम रोड में स्थित दफ्तर शामिल हैं। इसके अलावा सूरत में गैर-कृषि भूखंड कुर्क किया गया है।
ईडी के बयान के अनुसार, कुर्क संपत्ति का मूल्य 204.72 करोड़ रुपये हैं और ये संपत्तियां इस मामले में अपराध की कमाई से सृजित की गई हैं। ईडी ने उनके खिलाफ सीबीआइ की छह प्राथमिकी के आधार पर कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
उधर राजस्थान में चल रही सियासी हलचल के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चार समर्थकों के निवास और व्यापारिक प्रतिष्ठान पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। मुख्यमंत्री के विश्वासपात्र और राज्य पर्यटन विकास निगम के पूर्व चेयरमैन राजीव अरोड़ा, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेद्र राठौड़ व गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर रतनकांत शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग ने तीन समूहों के 24 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई जयपुर, कोटा, दिल्ली और मुंबई में हुई है।