बलरामपुर चीनी मिल्स पर 25 लाख का जुर्माना
यह चीनी मिलें केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की अनुमित के बगैर भूजल निकाल रही हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने देश के सबसे बड़ी चीनी मिल में से एक बलरामपुर चीनी मिल पर 25 लाख का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना बिना अनुमति के भूजल दोहन और पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए लगाया गया है।
एनजीटी ने पाया कि बलरामपुर चीनी मिल्स की बलरामपुर और बभनान स्थित दो इकाई, गोंडा में मनकापुर चीनी मिल्स और बाराबंकी की रौजागांव चीनी मिल्स राप्ती और घाघरा नदी के जरिये गंगा में भारी मात्रा में प्रदूषित पानी गिरा रही हैं।
साथ ही यह चीनी मिलें केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की अनुमित के बगैर भूजल निकाल रही हैं। बता दें कि बलरामपुर चीनी मिल्स को देश की दूसरी सबसे बड़ी चीनी मिल माना जाता है।
एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को इन सभी उद्योगों की संयुक्त रूप से जांच करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने छह महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
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