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Ayodhya Case: मामले में नई डेडलाइन 17 अक्‍टूबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस दिन पूरी हो जानी चाहिए दलीलें

अयोध्‍या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन में बदलाव किया है। अब तीनों पक्षों को अपनी दलीलें एक दिन पहले 17 अक्‍टूबर को पूरी करनी होगी।

By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 04 Oct 2019 11:05 AM (IST)Updated: Fri, 04 Oct 2019 06:52 PM (IST)
Ayodhya Case: मामले में नई डेडलाइन 17 अक्‍टूबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस दिन पूरी हो जानी चाहिए दलीलें
Ayodhya Case: मामले में नई डेडलाइन 17 अक्‍टूबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस दिन पूरी हो जानी चाहिए दलीलें

नई दिल्‍ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राम जन्मभूमि मामले को खत्‍म करने की डेडलाइन में बदलाव किया है। कोर्ट के नए आदेशानुसार तीनों पक्षों को अपनी दलीलें 17 अक्‍टूबर तक पूरी करनी होगी। बता दें कि पहले 18 अक्‍टूबर की तारीख निश्‍चित की गई थी।

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मामले में 37वें दिन की सुनवाई पूरी

अयोध्‍या मामले में आज 37वें दिन की सुनवाई की गई। आज सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड की अपील पर मुस्‍लिम पक्ष के वकील राजीव धवन की ओर से दलीलें दी गई। उन्‍होंने दावा किया था कि 14 अक्‍टूबर को ही वे अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे।

अब कोर्ट में रहेगा दशहरे का अवकाश

बता दें कि चीफ जस्‍टिस ने सुनवाई शुरू होते ही यह बता दिया था कि आज शाम चार बजे तक ही मामले की सुनवाई की जाएगी। अगले सप्‍ताह दशहरे के मौके पर कोर्ट में अवकाश है। आज के बाद कोर्ट 14 अक्‍टूबर को खुलेगा।

हिंदू पक्ष ने दिया था एएसआइ का हवाला

इससे पहले गुरुवार को हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। इनका कहना है कि एएसआइ की खुदाई में ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहां पहले मंदिर था। बाद में इसे ही तोड़कर मस्‍जिद बना दिया गया। इस बात का दावा हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन ने सुप्रीम कोर्ट में किया। उन्‍होंने तर्क दिया कि खुदाई में ऐसे कई खंभे मिले हैं जो साबित करते हैं कि वहां पहले मंदिर था।

अगस्‍त में शुरू हुई थी मामले की सुनवाई

अयोध्‍या मामले की सुनवाई चीफ जस्‍टिस रंजन गोगोई, जस्‍टिस एसएस बोबडे, डीवाइ चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्‍दुल नजीर कर रहे हैं। मामले की सुनवाई 6 अगस्‍त से शुरू की गई है।

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