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असम एनआरसी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आपत्तियां दायर करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से होगी शुरू

सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने कहा है कि दावे तथा आपत्तियां दायर किए जाने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और 60 दिन तक यानि 25 नवंबर तक जारी रहेगी।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 03:31 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 03:31 PM (IST)
असम एनआरसी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आपत्तियां दायर करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से होगी शुरू
असम एनआरसी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आपत्तियां दायर करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से होगी शुरू

नई दिल्‍ली, एएनआइ। असम में नेशनल रजिस्‍टर फॉर सिटिजंस(एनआरसी) के मुद्दे पर जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने कहा है कि दावे तथा आपत्तियां दायर किए जाने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और 60 दिन तक यानि 25 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान वे व्‍यक्ति अपना दावा पेश कर सकते हैं, जिनका नाम सूची में नहीं है।

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पिछली सुनवाई में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर दावा और आपत्ति करने की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया था। जस्टिस रंजन गोगोई और आरएफ नरीमन की पीठ ने एनआरसी के राज्य संयोजक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट को देखने के बाद यह आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति द्वारा नागरिकता के लिए 'लिस्ट ए' में सुझाए गए 10 में से किसी एक दस्तावेज पर विश्वास किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का आखिरी मसौदा जारी हुआ था। इसमें 40 लाख से ज्यादा लोगों का नाम शामिल नहीं था। इन लोगों के बारे में कहा गया कि वे अपनी नागरिकता के वैध दस्तावेज नहीं दे पाए।


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