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अनलॉक : असम ने जारी की नई गाइडलाइन, कल से खुलेंगे मॉल और जिम, जानें क्‍या होंगी पाबंदियां

असम ने अनलॉक की ताजा गाइडलाइन में कहा है कि शॉपिंग मॉल और जिम सोमवार से शुक्रवार के बीच में खुलेंगे लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Sun, 02 Aug 2020 04:45 PM (IST)Updated: Sun, 02 Aug 2020 08:39 PM (IST)
अनलॉक : असम ने जारी की नई गाइडलाइन, कल से खुलेंगे मॉल और जिम, जानें क्‍या होंगी पाबंदियां
अनलॉक : असम ने जारी की नई गाइडलाइन, कल से खुलेंगे मॉल और जिम, जानें क्‍या होंगी पाबंदियां

गुवाहाटी, एएनआइ। अनलॉक को लेकर केंद्र के दिशानिर्देशों के बाद असम ने इस बारे में ताजा गाइडलाइन जारी की है। असम सरकार के नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि शॉपिंग मॉल और जिम सोमवार से शुक्रवार के बीच में खुलेंगे लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा और शाम के छह बजे से सुबह छह बजे तक लोगों की आवाजाही पूरे राज्‍य में प्रतिबंधित रहेगी। यही नहीं शनिवार और रविवार को भी राज्‍य में लोगों की गतिविधियों पर पाबंदी होगी। उक्‍त आदेश (order) आज शाम 7 बजे से लागू हो गया है जो 14 अगस्त की शाम 7 बजे तक वैध रहेगा। 

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एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही के लिए केवल सोमवार और मंगलवार को इजाजत दी गई है जिसके लिए किसी अलग अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। मॉल और जिम को सोमवार और शुक्रवार के बीच सड़क के उसी तरफ संचालित करने की अनुमति दी गई है जिस तरफ अन्य सभी दुकानें खुलेंगीं। ऐसा कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले (Kamrup Metropolitan District) के मामले में किया जाएगा। बाकी दूसरे जिलों के मामले में दोनों ओर दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।  

गर्भवती महिलाओं को कार्यालय नहीं आने को कहा गया है। रेस्तरां और अन्य सेवाएं भी केवल पांच दिन अपनी गतिविधियां चला पाएंगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और वाहनों में आवाजाही के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन पर सख्‍त प्रावधान किया गया है। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों और कम आयु के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। 


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