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आर्यन को ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं, चाहे तो पूरा शिप खरीद लें; क्रूज पर थे स्पेशल गेस्ट- वकील

ड्रग तस्करी मामले में अदालत ने आर्यन खान समेत नौ लोगों को सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। साथ ही कहा कि जांच की अपनी अहमियत होती है आरोपित का एनसीबी के साथ रहना जरूरी है।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 05 Oct 2021 03:05 AM (IST)Updated: Tue, 05 Oct 2021 03:05 AM (IST)
आर्यन को ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं, चाहे तो पूरा शिप खरीद लें; क्रूज पर थे स्पेशल गेस्ट- वकील
आर्यन को ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं, चाहे तो पूरा शिप खरीद लें

 मुंबई (राज्य ब्यूरो)। क्रूज पर ड्रग्स रैकेेट का खुलासा होने के बाद से अभिनेता शाह रुख खान के पुत्र आर्यन खान संकट से घिरते जा रहे हैं। हालांकि उनके  वकील सतीश मानशिंदे का कहना है कि आर्यन को क्रूज पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रथ्त किया गया था उन्हें ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है। वह क्रूज में क्यों गए थे, यह पता करना NCB का काम नहीं है। वह चाहें तो पूरा शिप खरीद सकते हैं।

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वहीं NCB की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि क्रूज में चल रही पार्टी से एनसीबी को 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम मेफरड्रोन (एमडी), 21 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 गोलियां एवं 1,33,000 रुपये बरामद हुए हैं। बता दें कि अभिनेता शाह रुख खान के पुत्र आर्यन खान की एनसीबी हिरासत सात अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इस मामले में कोर्ट ने जांच की अहमियत का हवाला देते हुए आरोपित का एनसीबी के साथ रहना जरूरी बताया है। आर्यन की NCB (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) हिरासत को 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की गई है। मामले में ब्यूरो ने रिमांड पेपर पेश किया और इसमें बताया कि आर्यन खान के फोन में तस्वीरों के रूप में कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं।

चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नर्लीकर ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा को सात अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। इस मामले में गिरफ्तार छह अन्य आरोपितों को भी अदालत ने सात अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।

NCB को आर्यन के पास न तो ड्रग्स मिली और न ही पैसे 

NCB की जांच में आर्यन के पास से न तो ड्रग्स मिली है, न ही पैसे। ये सारी चीजें क्रूज पर से बरामद हुई हैं। मानशिंदे के तर्को के बाद जब कोर्ट ने एनसीबी से पूछा कि वह आर्यन की हिरासत क्यों चाहती है, तो एनसीबी का कहना था कि वह यह पता लगाना चाहती है कि उन्हें पार्टी में क्यों बुलाया गया था और वहां किस केबिन में रुके थे। एएसजी अनिल सिंह ने पिछले वर्ष सामने आए रिया चक्रवर्ती के मामले का हवाला देते हुए कहा कि एनडीपीएस के तहत लगे आरोप गैर जमानती हैं। कोर्ट का कहना था कि एनडीपीएस एक्ट के तहत लगाए गए सभी आरोप गैरजमानती हैं। इसलिए जमानती और गैरजमानती का सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ इस पर विचार करना जरूरी है कि आरोपित को एनसीबी की हिरासत में भेजा जाए या नहीं। चूंकि अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए तर्को से लगता है कि आरोपित की जांच की जानी जरूरी है, इसलिए आर्यन खान को सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत बढ़ाई जाती है।

आर्यन की रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए एनसीबी के वकीलों ने कहा कि क्रूज पर 1,300 से अधिक लोग थे। हमने सिर्फ नौ को ही गिरफ्तार किया है। हम इन सभी को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं। रविवार देर शाम आर्यन की हिरासत मिलने के बाद एनसीबी ने उनसे एवं उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट से रातभर पूछताछ की। इस पूछताछ से एनसीबी आर्यन से कई महत्वपूर्ण तथ्य उगलवाने में कामयाब रही है। एनसीबी इन्हीं तथ्यों पर आर्यन एवं अरबाज से और जानकारियां चाहती है। इन दोनों से मिली जानकारियों के आधार पर ही एनसीबी ने मुंबई में कई स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इन छापों के बाद मादक पदार्थो की खरीद-फरोख्त करनेवाला एक ड्रग्स पेडलर भी गिरफ्तार किया गया है।


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