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विदेश में बसने की बढ़ती प्रवृति, 2021 तक करीब नौ लाख नागरिकों ने छोड़ी भारत की नागरिकता

करियर की संभावनाओं को देखते हुए और अच्छे अवसर मिलने के कारण वे विदेश में ही बस जाते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रविधान है। भारत का संविधान भारतीयों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता है।

By Neel RajputEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 03:02 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 03:02 PM (IST)
विदेश में बसने की बढ़ती प्रवृति, 2021 तक करीब नौ लाख नागरिकों ने छोड़ी भारत की नागरिकता
पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले लोगों में से करीब 80 प्रतिशत युवा वापस भारत नहीं लौटते हैं (प्रतीकात्मक तस्वीर)

देवेंद्रराज सुधार। कई अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों में भारत को रहने के लिए दुनिया के बेहतर देशों में गिना गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में साढ़े आठ लाख से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। भारत सरकार के अनुसार 30 सितंबर, 2021 तक 8,81,254 नागरिकों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। वहीं वर्ष 2016 से 2020 के बीच 10,645 विदेशी नागरिकों ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया। इनमें पाकिस्तान से 7,782 और अफगानिस्तान से 795 नागरिक शामिल थे। ये आंकड़े अपनी तस्वीर खुद बयान करते हैं।

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भारत से पलायन कर अमेरिका जाने वाले 44 प्रतिशत भारतीय बाद में वहां की नागरिकता हासिल कर वहीं बस जाते हैं। कनाडा और आस्ट्रेलिया जाने वाले 33 प्रतिशत भारतीय भी ऐसा ही करते हैं। ब्रिटेन, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सिंगापुर आदि देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय बसे हैं। गृह मंत्रलय के अनुसार 1.25 करोड़ भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे हैं, जिनमें 37 लाख लोग ओसीआइ यानी ओवरसीज सिटीजनशिप आफ इंडिया कार्डधारक हैं। हालांकि इन्हें भी वोट देने, देश में चुनाव लड़ने, कृषि संपत्ति खरीदने या सरकारी कार्यालयों में काम करने का अधिकार नहीं होता है।

पढ़ाई, बेहतर करियर, आर्थिक संपन्नता और भविष्य को देखते हुए भारत से बड़ी संख्या में लोग विदेश का रुख करते हैं। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले लोगों में से करीब 80 प्रतिशत लोग वापस भारत नहीं लौटते हैं। करियर की संभावनाओं को देखते हुए और अच्छे अवसर मिलने के कारण वे विदेश में ही बस जाते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रविधान है। भारत का संविधान भारतीयों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता है। भारत का तर्क हमेशा यही रहा है कि आपकी एक राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। दो राष्ट्रों के प्रति आप एक साथ निष्ठा नहीं रख सकते।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर वह ऐसा करता है तो अधिनियम की धारा-नौ के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। हालांकि इटली, आयरलैंड, पराग्वे और अर्जेटीना जैसे देशों में दोहरी नागरिकता के प्रविधान हैं।भारत में नागरिकता छोड़ने की फीस 175 डालर यानी (13,042 रुपये) है। पाकिस्तान में यह फीस 150 डालर (11,179 रुपये) है। चीन इसके 39.33 डालर (2,931 रुपये) लेता है। पिछले दिनों अमेरिका ने नागरिकता छोड़ने की फीस में 422 फीसद इजाफा करके इसे 450 डालर से सीधे 2350 डालर (1,75,145 रुपये) कर दी। हालांकि दुनिया के बहुत से देश ऐसे भी हैं, जो इसकी कोई फीस नहीं लेते। इनमें जापान, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सवाल उठता है कि जब भारत में ‘सब बेहतर है’ तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं?(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)


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