कार्ति के सीए भास्कर रमण की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के सीए भास्कररमण की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया था।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। आइएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को कार्ति चिदंबरम के सीए एस भास्कररमण की जमानत याचिका पर बस को 26 मार्च तक टाल दिया है। सीबीआई ने भास्कररमण की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया था। भास्कर रमण को आशंका है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
स्पेशल जज सुनील राणा ने अब भास्कर सुनवाई के लिए 26 को सूचीबद्ध की है। इससे पहले, विशेष अदालत ने 13 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के धनशोधन मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। कोर्ट के अनुसार, भास्कर पर यही एक आरोप है कि उन्होंने इसमें कार्ति चिदंबरम की मदद की थी।
बता दें कि भास्कर रमन के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका 12 मार्च को कोर्ट में दायर की थी और आशंका जताई थी कि निदेशालय के बाद अब सीबीआई पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग कर सकती है। निदेशालय ने भास्कररमन को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी जिसके बाद 26 फरवरी को उन्हें जेल भेज दिया गया था।