Aircel Maxis Case: सीबीआई और ईडी ने कई देशों में लेटर्स रोगेटरी की पेंडेंसी के कारण मांगा समय
कोर्ट ने मामले को 4 मई तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम एयरसेल मैक्सिस केस में आरोपित हैं।
नई दिल्ली, एएनआइ। एयरसेल माक्सिस मामले (Aircel Maxis Case) में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (Central Bureau of Investigation- CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) ने कई देशों में लेटर्स रोगेटरी (एक अदालत से विदेशी न्यायिक सहायता के लिए औपचारिक अनुरोध) पेंडेंसी के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने मामले को 4 मई तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) एयरसेल मैक्सिस केस में आरोपित हैं।
मंगलवार को एक विशेष अदालत ने कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की इजाजत दे दी है। उनके विदेश जाने वाले आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनकी यात्रा का कार्यक्रम जांच एजेंसियों के साथ साझा किया जाए। बता दें कि कार्ति ने टेनिस मैच देखने के लिए लंदन और फ्रांस जाने की इजाजत मांगी थी।
इससे पहले सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में अपनी जांच की स्थिति रिपोर्ट अदालत में दायर की थी। जिसके अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी को तय की गई थी। सीबीआइ और ईडी द्वारा समय मांगे जाने के बाद सुनवाई 4 मई तक के लिए टाल दी गई है।
गौरतलब है कि इस मामले में चिदंबरम पर आरोप है कि एयरसेल मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ रुपये की एफडीआइ की मंजूरी का था। इसके बावजूद एयरसेल मैक्सिस केस में एफडीआइ को लेकर पी. चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स की मंजूरी नहीं ली थी।