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अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले में 6 महीने के लिए अफस्‍पा लागू

अफस्‍पा के तहत सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्र में विभिन्न तरह के आपरेशन चलाने के लिए विशेष अधिकार होंगे।

By Monika MinalEdited By: Published: Mon, 02 Apr 2018 04:13 PM (IST)Updated: Mon, 02 Apr 2018 04:13 PM (IST)
अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले में 6 महीने के लिए अफस्‍पा लागू
अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले में 6 महीने के लिए अफस्‍पा लागू

नई दिल्‍ली (प्रेट्र)। केंद्र ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफस्‍पा) कानून लागू कर दिया और असम की सीमा से सटे क्षेत्रों में स्‍थित आठ पुलिस स्‍टेशनों में अफस्‍पा को छह महीने बढ़ाने की घोषणा की है। अफस्पा की धारा तीन के मुताबिक इसे उन जगहों पर लागू किया जा सकता है जहां नागरिक शक्तियों के साथ सशस्त्र बलों का प्रयोग जरूरी होता है।

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अफस्‍पा के धारा तीन के तहत अरुणाचल के तीन जिलों और इसके आठ पुलिस स्‍टेशनों के तहत आने वाले इलाकों में 1 अप्रैल 2018 से लागू अफस्‍पा 30 सितंबर 2018 तक जारी रहेगा।

गृहमंत्रालय से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अरुणाचल के तिरप, चांगलांग और लॉंगडिंग जिले और असम की सीमा से सटे आठ पुलिस स्‍टेशनों को अफस्‍पा 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस कानून के तहत अशांत इलाकों में विभिन्‍न कार्रवाईयों के लिए सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। यह सुरक्षा जवानों को सर्च करने और बगैर वारंट गिरफ्तारी का अधिकार देता है।

आठ पुलिस स्‍टेशन हैं- बलेमू और पश्‍चिम कामेंग जिले में भालूकपोंग पुलिस स्‍टेशन, पूर्वी कामेंग का सेइजोसा पुलिस स्‍टेशन पापुमपारे जिले में बालिजान पुलिस स्‍टेशन, नामसाइ जिले में नामसाइ और महादेवपुर पुलिस स्‍टेशन, लोअर दिबांग वैली जिले में रोइंग पुलिस स्‍टेशन और लोहित जिले में सुनपुरा पुलिस स्‍टेशन।

गृहमंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले तीन दशक से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्‍सों में अफस्‍पा लागू है और उल्‍फा, एनएससीएन, एनडीएफबी व अन्‍य उग्रवादी हिंसा को देखते हुए इसे अभी 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है।


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