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Adult film case:‌ एक्ट्रेस पूनम पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से पहले मिली जमानत

अभिनेत्री और माडल पूनम पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें एडल्ट फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी जिसमें बालीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी शामिल थे।

By Ashisha RajputEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 03:10 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 03:15 PM (IST)
Adult film case:‌ एक्ट्रेस पूनम पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से पहले मिली जमानत
Porn film case:‌ एक्ट्रेस पूनम पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से पहले मिली जमानत

नई दिल्ली, एएनआई। अभिनेत्री और माडल पूनम पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें एडल्ट फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी, जिसमें बालीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी शामिल थे।

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नवंबर ने बाम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज किया था 

पांडे ने इस मामले को लेकर अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, अभिनेत्री को कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिला और उनकी याचिका को बाम्बे हाईकोर्ट ने 25 नवंबर, 2021 को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने पूनम पांडे की याचिका खारिज की थी।

अभिनेत्री की याचिका

पूनम पांडे की याचिका में कहा गया है कि उन्होंने पुलिस के साथ सही तरीके के कार्डिनेट किया था और वह हर जांच में भाग ली थीं। फिर भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं हुआ। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने जांच में सक्रिय रूप से सहायता की है और जांच अधिकारियों के हर सवाल का जवाब दिया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने बिना किसी आधार के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।

याचिकर्ता के खिलाफ शिकायत की सामग्री के रूप में अपराध की सामग्री नहीं बनाई गई है और प्राथमिकी किसी भी अपराध या उसके कारण होने का खुलासा नहीं करती है। वह ऐसी किसी भी वेबसाइट या आनलाइन प्लेटफार्म की मालिकिन या व्यावसायिक भागीदार नहीं है, याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि याचिकाकर्ता को कथित रूप से चित्रित करने वाला कुछ वीडियो वेबसाइट पर उपलब्ध है... इस संबंध में, यह आवश्यक है कि इन वेबसाइटों, जिनमें कथित तौर पर याचिकाकर्ता के कुछ वीडियो हैं, उन्हें जल्द हटाया जाए। 


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