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मालेगांव धमाका मामले में आरोपित कर्नल पुरोहित को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

मालेगांव धमाका मामले में आरोपित कर्नल पुरोहित को अदालत से झटका लगा है। विशेष एनआइए अदालत ने कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज कर दी है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 20 Oct 2018 09:01 PM (IST)Updated: Sat, 20 Oct 2018 09:01 PM (IST)
मालेगांव धमाका मामले में आरोपित कर्नल पुरोहित को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज
मालेगांव धमाका मामले में आरोपित कर्नल पुरोहित को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

मुंबई, प्रेट्र। मालेगांव धमाका मामले में आरोपित कर्नल पुरोहित को अदालत से झटका लगा है। विशेष एनआइए अदालत ने कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में पुरोहित ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी थी।

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विशेष अदालत के जज विनोद पडालकर ने शनिवार को कर्नल पुरोहित और अन्य आरोपितों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि बांबे हाई कोर्ट ने पिछले महीने ही कर्नल पुरोहित और अन्य की याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में विशेष अदालत को आरोप तय करने से रोकने की मांग की गई थी। ऐसे में एनआईए ने सभी आरोपितों पर आरोप तय कर लिए थे। लेकिन यूएपीए पर सुनवाई के चलते आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था।

गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में मस्जिद के पास मोटरसाइकल में हुए ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हो गई थी। जबकि करीब 100 लोग घायल हो गए थे।


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