Citizenship Amendment Act लागू होने के बाद भी बिना जरूरी दस्तावेज के नहीं मिलेगी नागरिकता
Citizenship Amendment Act लागू होने के बाद भी अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता तभी मिल पाएगी जब उनके पास कानून के अनुरूप अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध होंगे।
नई दिल्ली, एएनआइ। नागरिकता संशोधन कानून 2019 (Citizenship Amendment Act 2019) के विरोध की आड़ में जारी उपद्रवों के बीच सरकारी हल्के से एक बड़ी खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी एएनआइ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि भले ही नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हो गया हो लेकिन अल्पसंख्यक शरणार्थियों को इसका फायदा स्वत: नहीं मिल पाएगा।
सूत्रों ने बताया कि Citizenship Amendment Act लागू होने के बाद भी अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता तभी मिल पाएगी जब उनके पास कानून के अनुरूप अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध होंगे। बिना जरूरी दस्तावेजों के यदि कोई यह चाहे कि उसे भारत की नागरिकता स्वत: मिल जाएगी तो यह संभव नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी बताया कि इस कानून के लाभार्थियों की संख्या का खुलासा तभी हो पाएगा जब इसके नियम कायदे तय कर दिए जाएंगे।
सूत्रों ने बताया कि इस कानून के तहत नियम अभी तय नहीं हो पाए हैं। जल्द ही इस कानून के नियम तय कर दिए जाएंगे। वहीं सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा है कि वे नागरिक संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि नागरिकता कानून किसी भारतीय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि असंतोष लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। नागरिकता संशोधन एक्ट किसी धर्म के नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी भारतीय को इस कानून के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।