रक्षा दलाल संजय भंडारी के खिलाफ र्इडी ने किया मनी लांड्रिंग का एक नया केस दर्ज
रक्षा दलाल संजय भंडारी पर 2009 में दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीएल) से लगभग 35 करोड़ रुपये दलाली लेने का आरोप है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रक्षा दलाल संजय भंडारी के खिलाफ मनी लांड्रिंग का एक नया केस दर्ज किया। उस पर साल 2009 में दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीएल) से 49.9 लाख डॉलर (लगभग 35 करोड़ रुपये) दलाली लेने का आरोप है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सैमसंग इंजीनियरिंग को गुजरात में ओएनजीसी से ठेका दिलाने के लिए 35 करोड़ दलाली लेने का आरोप
अधिकारियों ने बताया कि एसईसीएल ने गुजरात के दहेज में ओएनजीसी और कुछ सरकारी तेल कंपनियों के संयुक्त प्लांट ओपल में ड्यूएल फीड क्रैकर यूनिट (डीएफसीयू) लगाने के 6,744 करोड़ रुपये के ठेके को हासिल करने के लिए भंडारी की कंपनी को उक्त रकम का भुगतान किया था। बदले में एसईसीएल और जर्मनी की लिंडे के कांसोर्टियम को 6875.11 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इस लेनदेन की जांच करने के लिए ईडी ने भ्रष्टाचार विरोधी रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एफआइआर दर्ज किया है। इस मामले में इसी महीने सीबीआइ द्वारा दर्ज किए गए केस के आधार पर ईडी ने यह मामला दर्ज किया है।
विदेश में अघोषित संपत्ति रखने का दर्ज किया गया मामला
इससे पहले, ईडी ने फरवरी, 2017 में भी भंडारी के खिलाफ विदेश में अघोषित संपत्ति रखने और अन्य आरोपों को लेकर मनी लांड्रिंग का एक केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने जून में चार्जशीट भी दायर कर दी है। इसमें ईडी ने कहा है कि संजय भंडारी ने जांच में सहयोग नहीं किया और देश से भाग गया। इस समय उसके ब्रिटेन या उसके आसपास के किसी देश में होने की संभावना है।