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रक्षा मंत्रालय की जमीन के गैरकानूनी हस्तांतरण पर 60 करोड़ की संपत्तियां जब्त

यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई है।

By Nitin AroraEdited By: Published: Thu, 10 Sep 2020 08:46 AM (IST)Updated: Thu, 10 Sep 2020 08:46 AM (IST)
रक्षा मंत्रालय की जमीन के गैरकानूनी हस्तांतरण पर 60 करोड़ की संपत्तियां जब्त
रक्षा मंत्रालय की जमीन के गैरकानूनी हस्तांतरण पर 60 करोड़ की संपत्तियां जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र। रक्षा मंत्रालय की जमीन के कथित गैरकानूनी हस्तांतरण पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन' (सीएसआइटीए) की करीब 60 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि जब्त की गई ज्यादातर संपत्तियां भारतीय स्टेट बैंक में उपलब्ध फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के रूप में हैं। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत की गई है।

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बेंगलुरु के अशोक नगर थाने में सीएसआइटीए के खिलाफ दर्ज एफआइआर के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी। एफआइआर में आरोप लगाया गया था कि सीएसआइटीए ने 2019 में रक्षा मंत्रालय की 7426.886 वर्गमीटर जमीन कर्नाटक सरकार के उपक्रम बेंगलुरु मेट्रो रेल कार्पोरेशन को स्थानांतरित कर दी थी और 59.29 करोड़ रुपये का मुआवजा हासिल कर लिया था। जबकि यह जमीन रक्षा मंत्रालय ने सीएसआइटीए को धार्मिक कार्यो के लिए लीज पर दी थी और उसका जमीन पर कोई मालिकाना हक नहीं था।


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