बिना रजिस्ट्रेशन 11 साल से आग बुझाने दौड़ती रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी
सुरेश कामरा, पटियाला मंडी गोबिदगढ़ नगर कौंसिल की फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को यातायात विभाग ने याताय
सुरेश कामरा, पटियाला
मंडी गोबिदगढ़ नगर कौंसिल की फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को यातायात विभाग ने यातायात नियमों का उल्लघंन करने के कारण जब्त कर लिया है। करीब 11 वर्ष पहले खरीदे इस वाहन की बाडी में बिना मंजूरी के बदलाव किया गया और उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई थी। कौंसिल के अधिकारी उसे 11 साल तक बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलाते रहे। पटियाला के आरटीओ ने वाहन को जब्त कर लिया है। इसकी पुष्टी कौंसिल के फायर आफिसर प्रदीप कुमार ने की है।
नगर कौंसिल मंडी गोबिदगढ़ ने 24 अप्रैल 2011 को एक प्रस्ताव (85) पास करके 5.76 लाख रुपये में एक टाटा एसएफसी 407 टीटी एक्स-31 बीएस ट्रक खरीदा था। जिसे 11 अगस्त 2011 को मंजूरी दे दी गई। यह ट्रक फुल बिल्ट था और नगर कौंसिल के अधिकारियों ने खुद ही उसकी बाडी में बदलाव करके उसके बतौर फायर टेंडर (फायर ब्रिगेड वाहन) में तबदील कर लिया। पूरी तरह से बिल्ट वाहन की बाडी में बदलाव नहीं किया जा सकता और अगर किया जाता है तो वो सेंट्रल मोटर वाहन एक्ट 1989 के नियम 52 का उल्लंघन है और इसे फायर ब्रिगेड के तौर पर बदला नहीं जा सकता था। इसीलिए ही इस वाहन की यातायात विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं की जा सकी और उक्त वाहन की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी और वो बिना रजिस्ट्रेशन के ही सड़कों पर दौड़ता रहा। प्रस्ताव पास करने वालों के खिलाफ कारवाई की जाए
अब यातायात विभाग ने उक्त ट्रक को जब्त कर लिया है। विभाग ने नगर कौंसिल को पत्र लिखकर कहा है कि जिस वक्त उक्त ट्रक खरीदा गया और उसकी बाडी में बदलाव किया गया था, उस वक्त जिन अधिकारियों ने प्रस्ताव पास करके बिना मंजूरी के ट्रक खरीदकर पंजाब सरकार को 5.76 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। उनके खिलाफ कारवाई की जाए। आरटीओ ने हमारा एक वाहन जब्त किया है, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। अब विभाग जो भी आदेश देगा उस पर अमल किया जाएगा। कौंसिल के पास कुल चार वाहन थे अब तीन बाकी हैं।
प्रदीप कुमार, फायर अफसर, नगर कौंसिल मंडी गोबिंदगढ़