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हत्या व दहेज हत्या के विभिन्न मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज

हत्या का पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Aug 2022 06:12 PM (IST)Updated: Tue, 16 Aug 2022 06:12 PM (IST)
हत्या व दहेज हत्या के विभिन्न मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज
हत्या व दहेज हत्या के विभिन्न मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज

हत्या व दहेज हत्या के विभिन्न मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज

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विधि संवाददाता, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या व दहेज हत्या के विभिन्न थाना क्षेत्र के दो मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

हत्या का पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के खालिसपुर निवासी वादी मुकदमा शाहिद राजा ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी मुकदमा के अनुसार गत 9 अप्रैल 2022 को उसका पूरा परिवार शादी में बाहर गया था। घर पर वादी व उसकी बहन शाइमा खातून थी। वादी सब्जी लेने बाजार गया थ। इसी दौरान उसका पड़ोसी आरोपी मुजाहिद पुरानी रंजिश को लेकर उसकी बहन का गला काट कर हत्या कर दी तथा शव को बोरे में भर कर बाइक से कहीं ले जाकर फेंक आया। वादी ने आरोपी को जाते समय टोका था कि बोरे में क्या है तो वह सामान कहकर निकल गया। वहीं दूसरा मामला दहेज़ हत्या का घोसी कोतवाली क्षेत्र के अकोल्ही कुर्मी पुरा का है। इसी थाने के मिश्रौली रामनिधि निवासी रामू गोंड की लड़की मीरा की शादी 08 मार्च 2014 को अकोल्ही निवासी मंगरु के लड़के गोविंद से हुई थी। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ना दी जाती थी तथा गत 19 फरवरी 2020 को मीरा को जहर देकर मार दिया गया। इस मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप से प्राथमिकी दर्ज कराई गई। न्यायाधीश ने आरोपी पीड़िता के ससुर मंगरू की जमानत अर्जी उसके अधिवक्ता व प्रभारी डीजीसी मणी बहादुर सिंह को सुनकर खारिज कर दी गई।


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