पति की हत्या में प्रेमी संग पत्नी को आजीवन कारावास
हरदोई : पति की प्रेमी संग हत्या में आरोपित पत्नी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जून 2017 में आवास विकास कालोनी में हत्याकांड हुआ था। अपर सत्र न्यायाधीश निरूपमा विक्रम ने दोनों को दोषी करार देते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 जून 2017 को मनीष श्रीवास्तव की आवास विकास कालोनी स्थित मकान में उसकी पत्नी शीतल वर्मा ने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहर के सिविल लाइन निवासी मायारानी श्रीवास्तव ने एफआइआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र मनीष श्रीवास्तव ने नौ वर्ष पहले (वर्ष 2017 से नौ वर्ष पहले) शीलत वर्मा से लव मैरिज की थी और आवास विकास कालोनी में रहता था। 21 जून की शाम मनीष उनके पास आया था और अपने पुत्र सिद्धांत को उनके पास छोड़ गया था। मनीष ने बताया था कि शीतल का राहुल के साथ मेलजोल ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए वह सिद्धांत को उनके पास छोड़कर जा रहा। 22 जून 2017 की सुबह नौ बजे वह अपने पुत्र से मिलने उसके घर पहुंची तो उसी समय गेट पर पहुंचते ही उसे फायर की आवाज सुनाई दी। शीतल व राहुल उसके सामने गेट से निकलकर भाग गए। वह घर के अंदर गई तो उसका पुत्र घायल अवस्था में पड़ा था। पुत्र को एंबुलेंस से अस्पताल लेकर गई, जहां उसकी मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी शीतल और उसके प्रेमी प्रगतिनगर के राहुल उर्फ आयुष कश्यप को 25-25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार शीतल वर्मा व राहुल जेल में ही बंद हैं।