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Jharkhand News: IAS पूजा सिंघल व CA सुमन कुमार रहेंगे जेल में, अभिषेक झा मामले की 29 को सुनवाई

Jharkhand Latest News भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार आइएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार अभी जेल में ही रहेंगे। वहीं पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट मामले में 29 अगस्त को सुनावाई होगी। बुधवार को अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Wed, 17 Aug 2022 09:15 PM (IST)Updated: Wed, 17 Aug 2022 09:17 PM (IST)
Jharkhand News: IAS पूजा सिंघल व CA सुमन कुमार रहेंगे जेल में, अभिषेक झा मामले की 29 को सुनवाई
IAS Pooja Singhal Jharkhand: आइएएस पूजा सिंघल और पति अभिषेक झा का फाइल फोटो।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News Today ईडी की विशेष अदालत में मनी लांड्रिंग की आरोपित निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने इस पर विस्तृत सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। अभिषेक झा ने अदालत की ओर से समन जारी करने के बाद याचिका दाखिल की है। बता दें कि मनरेगा घोटाले को लेकर ईडी ने मनी लांड्रिंग की जांच के दौरान पूजा सिंघल के साथ अभिषेक झा को भी आरोपित बनाया है। इसपर मनरेगा घोटाले के पैसे का मनी लांड्रिंग करने का आरोप है। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में अभिषेक झा का भी नाम है। चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपितों के खिलाफ समन जारी किया है। समन से बचने के लिए अभिषेक झा ने व्यक्तिगत पेशी से छूट को लेकर याचिका दाखिल की है।

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पूजा सिंघल, सुमन कुमार 31 अगस्त तक जेल में

मनी लांड्रिंग की आरोपित पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। उनके साथ सीए सुमन कुमार एवं बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा को भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गई। अदालत ने तीनों की न्यायिक हिरासत अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। तीनों की पेशी अब अदालत में 31 अगस्त को होगी। पूजा 11 मई से जेल में है। जबकि राम बिनोद प्रसाद सिन्हा को ईडी ने कोलकाता से 17 जून 2020 को गिरफ्तार किया था।

संजय सेठ आचार संहिता उल्लंघन मामले में गवाही

एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में सांसद संजय सेठ से जुड़े चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अनुसंधान अधिकारी (आइओ) मंसूरी अंसारी और रवि शंकर की गवाही दर्ज की गई। संजय सेठ पर लोकसभा चुनाव के दौरान आठ अप्रैल 2019 को आचार संहिता लागू होने के बावजूद सिल्ली में जनसभा करने का आरोप है। आचार संहिता उल्लंघन मामले की शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से की थी। आरोप सही पाने जाने पर 22 अप्रैल 2019 को सिल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बता दें कि उक्त मामले में नौ मार्च को संजय सेठ के खिलाफ अदालत में आरोप गठन किया गया था। जिसके बाद से अभियोजन पक्ष की से गवाही कराई जा रही है।


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