नाबालिग को भगाने में जेसीबी चालक को दो साल की सजा
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मधु डोगरा की अदालत ने पाक्सो
नाबालिग को भगाने में जेसीबी चालक को दो साल की सजा
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मधु डोगरा की अदालत ने पाक्सो एक्ट के आरोपित कृष्ण कुमार को दो साल की सजा सुनाई है। आरोपित पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपित बिहार के गोपालगंज जिले के तुरकहा गांव का निवासी है।
अभियोजन के अनुसार सुरियावां थाना के एक गांव के मूल निवासी पीड़िता के पिता ने 16 नवंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रात 9.30 बजे उनकी नाबालिग बेटी खेत में शौच को गई थी। आधे घंटे तक लौटकर न आने पर स्वजन ने खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। एक माह बाद वह भदोही रेलवे स्टेशन पर मिली थी। पूछताछ में लड़की ने बताया कि गांव के पास रहने वाले वाला जेसीबी चालक बिहार निवासी कृष्ण कुमार उर्फ बुलेट उसे बिहार ले गया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया। गुरुवार को अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कौलेश्वर नाथ पांडेय व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश/चिल्ड्रन कोर्ट मधु डोंगरा की अदालत ने आरोपित को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित के न्यायिक हिरासत में जेल में बिताए दिन को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।