दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल का कारावास
दहेज हत्या के दोषी पति को दस साल सश्रम कारावास की सजा
दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल का कारावास
संस, तेनुघाट (बेरमो) : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज हत्या के अभियुक्त काली तुरी को सिद्ध दोषी पाते हुए गुरुवार को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। धनबाद जिला के हरिहरपुर थाना निवासी सूचक छोटी तुरी ने पेटरवार थाना प्रभारी के समक्ष 15 सितंबर 2018 को मामला दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बेटी की शादी पेटरवार थाना अंतर्गत बालूडीह निवासी काली तुरी के साथ 28 मई 2018 को हुई थी। शादी के बाद से ही काली तुरी एवं उसके परिवार वाले बेटी को दहेज के लिए परेशान करते थे। विरोध करने पर बेटी के साथ मारपीट भी करते थे। 14 सितंबर 2018 को काली तुरी एवं उसके परिवार के लोग दहेज को लेकर बेटी की हत्या कर दी। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कुमार ने काली तुरी को दहेज हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाया। काली को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्त काली तुरी इस केस में सितंबर 2018 से ही जेल में बंद है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की।