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दीघा जमीन विवाद मामले में EOU ने आठ को भेजा नोटिस, पूछे जाएंगे खरीद-बिक्री से जुड़े सवाल

पटना के दीघा जमीन विवाद मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस क्रम में पूछताछ के लिए आठ लोगों को नोटिस भेजा गया है। इनसे जमीन की खरीद-बिक्री के संबंध में जानकारी ली जाएगी।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Thu, 18 Aug 2022 09:45 AM (IST)Updated: Thu, 18 Aug 2022 09:45 AM (IST)
दीघा जमीन विवाद मामले में EOU ने आठ को भेजा नोटिस, पूछे जाएंगे खरीद-बिक्री से जुड़े सवाल
दीघा जमीन मामले की जांच कर रही ईओयू। सांकेतिक तस्‍वर

पटना, राज्य ब्यूरो। दीघा में बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन अतिक्रमण मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भू-माफियाओं को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। इस मामले में ईओयू ने आठ लोगों को नोटिस भेजा है। इनमें गृह निर्माण समिति से जुड़े पांच और अंचलाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखनेवाले तीन लोग शामिल हैं। सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 

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अतिक्रमणवाद के मामले में पहुंचे थे पक्ष रखने 

ईओयू सूत्रों के अनुसार, जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ी त्रिमूर्ति सहकारी गृह निर्माण समिति, ललित निकेतन सहकारी गृह निर्माण समिति, कपूरचंद गृह निर्माण समिति, बजरंगबली गृह निर्माण समिति और निराला सहकारी गृह निर्माण समिति के पदाधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। इनसे जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा दीघा कृषि आवास संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ सिंह समेत तीन सदस्यों को भी नोटिस दिया गया है। यह सभी अंचलाधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमणवाद के मामले में इन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे। इनलोगों ने जमीन की खरीद किससे और कैसे की, इस बाबत पूछताछ की जाएगी।

मालूम हो कि ईओयू की आठ सदस्यीय टीम दीघा में विवादित जमीन मामले की जांच कर रही है। विवादित जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए बवाल के बाद डीएम डा चंद्रशेखर सिंह ने जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों की संपत्ति  और आय के स्रोत की जांच के लिए ईओयू को पत्र लिखा था। 

राज्य सरकार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट के निर्माण एवं नवीनीकरण के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के प्रस्ताव पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार  की खंडपीठ ने गौरव सिंह व अन्य की लोकहित याचिका  पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, फारबिसगंज,  मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट में आधुनिक सुविधाओं का अभाव है। सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पायलट राजीव प्रताप रुडी ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मुद्दे को उठाया।अधिवक्ता अर्चना शाही ने कोर्ट को बताया कि गया एयरपोर्ट के विकास के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। लेकिन अभी तक एयरपोर्ट का विकास कार्य शुरू नहीं हो पाया है। अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। 


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