UP 69000 Asst Teacher Recruitment: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 65/60 फीसदी कट-ऑफ को सही ठहराया, तीन महीने में भर्ती पूरी करने का दिया आदेश
UP 69000 Asst Teacher Recruitment हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सामान्य और आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 65 फीसदी और 60 फीसदी कट-ऑफ को सही माना है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। UP 69000 Teacher Recruitment: देश भर में चल रहे लॉक डाउन के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सामान्य और आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित कट-ऑफ को सही माना है। साथ ही, न्यायालय ने परिषद को लॉक डाउन समाप्त होने के बाद तीन महीनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश भी दिया है।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 65 फीसदी यानि पूर्णांक 150 में से 97 अंक और समस्त आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60 फीसदी यानि पूर्णांक 150 में से 90 अंक सही माना है।
ये है मामला?
बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के लिए 7 जनवरी 2019 को कट-ऑफ जारी किया था। इसी कट-ऑफ को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा मित्रों ने परिषद की ही एक अन्य ‘68500 सहायक अध्यापक भर्ती 2018’ एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आरक्षित वर्गों के लिए 40 फीसदी और अनारक्षित वर्गों के लिए 45 फीसदी कट-ऑफ के आदेश के आधार पर ही ‘सहायक अध्यापक भर्ती 2019’ के 65 व 60 फीसदी कट-ऑफ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यालाय ने फैसला रिजर्व किया था, जिसके बारे में आज 6 मई 2020 को फैसला सुनाया गया है।