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Unlock 5.0 School, College Reopening: गाइडलाइंस जारी, जानें स्कूल और कॉलेज खोले जाने को लेकर क्या-क्या हैं प्रावधान

Unlock 5.0 School College Reopening Guidelinesइस बार स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दे गयी है। हालांकि स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन जारी रहेगा और कोई भी स्कूल छात्रों को स्कूल आने को लेकर दबाव नहीं बनाया जाएगा।

By Rishi SonwalEdited By: Published: Tue, 29 Sep 2020 10:34 AM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 08:32 AM (IST)
Unlock 5.0 School, College Reopening: गाइडलाइंस जारी, जानें स्कूल और कॉलेज खोले जाने को लेकर क्या-क्या हैं प्रावधान
स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टैंस लर्निंग गतिविधिया जारी रहेंगी और इसे प्रोत्साहित करना होगा।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Unlock 5.0 School, College Reopening Guidelines: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पांचवे चरण रिओपेनिंग के लिए गाइडलाइंस यानि अनलॉक 5.0 दिशा-निर्देशों की घोषणा बुधवार, 30 सितंबर को कर दी गयी आज, 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने वाले इन दिशा-निर्देशों में इस बार स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दे गयी है। हालांकि, स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन जारी रहेगा और कोई भी स्कूल छात्रों को स्कूल आने को लेकर दबाव नहीं बनाया जाएगा। साथ ही, छात्रों के स्कूल जाने के लिए उनके पैरेंट्स की लिखित सहमति साथ ले जानी होगी। यद्दपि केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गयी हैं लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। प्रदेश सरकारें अपने राज्य और क्षेत्र विशेष आदि की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हुए शिक्षण संस्थानों को खोलने पर अंतिम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की सहमित से तैयार किया गया है।

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अनलॉक 5.0 में स्कूल/कॉलेज गाइडलाइंस

विद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश

  1. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद खोले शिक्षण संस्थानों को खोले जाने के लिए निर्णय ले सकती हैं। हालांकि, उन्हें यह निर्णय शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन से परामर्श के बाद ही लेना होगा।
  2. ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टैंस लर्निंग गतिविधिया जारी रहेंगी और इसे प्रोत्साहित करना होगा।
  3. जो छात्र-छात्राएं या अभिभावक अपने बच्चों के लिए फिजिकल तौर पर स्कूल जाकर क्लास लेने की बजाय ऑनलाइन क्लासेस दिलाना चाहते हैं, उन पर स्कूल भेजने का दबाव नहीं बनाया जा सकता है।
  4. छात्र-छात्राएं अपने अभिभावक की लिखित सहमति पत्र के साथ ही स्कूल जा सकेंगे।
  5. अटेंडेंस की अनिवार्यता नहीं होगी और यह पूरी तरह पैरेंट्स की सहमति पर आधारित होगा।
  6. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा अपने राज्य या क्षेत्र में स्थित स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाये जाएंगे जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा तैयार एसओपी पर आधारित होंगे।
  7. जो भी स्कूल या अन्य शिक्षण संस्थान खुलेंगे, उन्हें सम्बन्धित राज्य की सरकार द्वारा तैयार एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश

  1. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों को खोले जाने की टाइमिंग के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के से परामर्श के आधार पर निर्णय लेना है।
  2. ऑनलाइन क्लासेस और डिस्टैंस लर्निंग जारी रहेंगे और इन्हें बढ़ावा देना होगा।
  3. उच्च शिक्षा संस्थान 15 अक्टूबर 2020 से साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीएचडी और पोस्ट-ग्रेजुएट छात्र-छात्राओं को लैबोरेट्री / एक्सपेरीमेंटल कार्यों के लिए खोले जा सकते हैं।
  4. केंद्रीय रूप से वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में, संस्थान के प्रमुख खुद को इस बात के प्रति संतुष्ट करेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में शोध विद्यार्थियों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों को प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की सच में जरूरत है या नहीं।
  5. अन्य सभी उच्च शिक्षा संस्थान, जैसे- राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय आदि, वे केवल संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में शोध विद्यार्थियों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की जरूरत होने पर ही संस्थान खोल सकते हैं।

1 अक्टूबर से लागू अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस आधिकारिक नोटिस (PDF) यहां देखें

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अनलॉक 4 में 21 सितंबर से चलीं मार्गदर्शन कक्षाएं 

इससे पहले जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के अंतर्गत स्कूलों में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को मार्गदर्शन कक्षाओं के आयोजन की छूट दी गयी थी। इसके अंतर्गत स्कूलों को निर्धारित एसओपी और नियमों का पालन करते हुए इन कक्षाओं के छात्रों के लिए रोस्टर के अनुसार काउंसलिंग क्लासेस आयोजित करने की छूट दी गयी थी। हालांकि, यह छूट सम्बन्धित राज्यों की सरकारों की इच्छा पर निर्भर थीं और छात्रों को मार्गदर्शन कक्षाओं में शामिल होने की अनिवार्यता नहीं थी। इसी क्रम में कई राज्यों ने स्कूलों फिलहाल न खोलने की घोषणा की थी तो कई राज्यों में सरकारी और निजी स्कूलों में काउंसलिंग क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं। किन राज्यों में स्कूल आज से खुले और कहां नहीं, यहां देखें राज्यवार ब्यौरा।

अनलॉक 5 रि-ओपेनिंग को लेकर क्या-क्या संभावनाएं जताई जा रहीं थीं?

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा आज जारी की जाने वाली चरणबद्ध पांचवें चरण की अनलॉक की प्रक्रिया में 9वीं कक्षाओं से 12वीं कक्षाओं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खोले जाते रहने की बजाय पूरी तरफ खोलने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि, इस बार भी इस पर अंतिम फैसला सम्बन्धित राज्य द्वारा ही लिये जाने का प्रावधान जारी रह सकता है। राज्य सरकारें अपने यहां महामारी की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर स्कूलों को खोलने/न खोलने, पूरी तरह खोलने/आंशिक रूप से खोले जाते रहने, सभी कक्षाओं के लिए खोलने/सीनियर क्लासेस के लिए ही खोलने आदि से सम्बन्धित निर्णय लेंगी।

हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्कूलों को खोले जाने की स्थिति में पहले की तरह जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी रहेंगे और सभी सरकारी और निजी स्कूलों मे कक्षाएं लगाए जाने की स्थिति में इन नियमों का पालन स्कूलों और छात्रों को करना होगा। अनलॉक 4 के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) की पूरी जानकारी यहां देखें।

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