RBSE Class 12 Syllabus 2020-21: राजस्थान बोर्ड ने घटाया कक्षा 12 का सिलेबस, संशोधित पाठ्यक्रम इस लिंक से करें डाउनलोड
RBSE Class 12 Syllabus 2020-21 इसके साथ ही बोर्ड ने विभिन्न स्ट्रीम में 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के सिलेबस को भी कम करने की छूट दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाओं में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भी शिक्षक 40 फीसदी पाठ्यक्रम कम कर सकते हैं।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। RBSE Class 12 Syllabus 2020-21: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (आरबीएसई) ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए 12वीं कक्षाओं के लिए सिलेबस में घटा दिया है। आरबीएसई 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल सिलेबस को भी 40 फीसदी तक कम करने की छूट बोर्ड द्वारा दी गयी है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर विजिट करके राजस्थान बोर्ड 12वीं सिलेबस 2020-21 डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, छात्र नीचे दिये गये डायरेक्ट लिंक से विभिन्न कक्षाओं के लिए जारी नये सिलेबस को डाउनलोड करने के पेज पर जा सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट के मुताबिक 12वीं कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रमों में कमी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए की गयी है।
राजस्थान बोर्ड 12वीं कक्षा सिलेबस 2020-21 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक
राजस्थान बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट लिंक
राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के अनुसार विभिन्न 12वीं कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रमों में कमी कोविड-19 महामारी और रोकथाम के लिए लगाये गये लॉकडाउन से चलते बाधित हुए शैक्षणिक कार्यों और विलंबित हो रहे शैक्षणिक सत्र 2020-21 को देखते हुए किया गया है।
प्रैक्टिकल परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को भी कम करने की छूट
इसके साथ ही, बोर्ड ने विभिन्न स्ट्रीम में वर्ष 2021 में 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के सिलेबस को भी कम करने की छूट दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाओं में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भी शिक्षक 40 फीसदी पाठ्यक्रम कम कर सकते हैं।
शैक्षणिक सत्र 2020-21 की फीस के लिए समिति गठित
वहीं, दूसरी तरफ राजस्थान बोर्ड द्वारा हाल ही में 21 अक्टूबर को साझा की गयी एक अन्य जानकारी के अनुसार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में शैक्षणिक 2020-21 की फीस लेने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। एक सप्ताह के भीतर राज्य के स्कूलों द्वारा फीस वसूलने को लेकर अपनी सिफारिशें इस समिति द्वारा दिया जाना है।