Move to Jagran APP

Delhi HC on School Fee 2021: उच्च न्यायालय आज फिर करेगा प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई

Delhi HC on School Fee 2021 दिल्ली उच्च न्यायालय में राजधानी के निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को एन्नुअल फीस और डेवेलपमेंट चार्जेस लेने की छूट दिये जाने के एकल न्यायाधीश की बेंच के पूर्व आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज 15 जुलाई 2021 को फिर सुनवाई करेगा।

By Rishi SonwalEdited By: Published: Thu, 15 Jul 2021 12:21 PM (IST)Updated: Thu, 15 Jul 2021 12:21 PM (IST)
Delhi HC on School Fee 2021: उच्च न्यायालय आज फिर करेगा प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल और अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खण्डपीठ कर रही सुनवाई।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi HC on School Fee 2021: दिल्ली उच्च न्यायालय में राजधानी के निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को एन्नुअल फीस और डेवेलपमेंट चार्जेस लेने की छूट दिये जाने के एकल न्यायाधीश की बेंच के पूर्व आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज, 15 जुलाई 2021 को फिर सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, कई छात्रों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को चुनौती गयी है और इस आदेश को वापस लेने की मांग की है।

loksabha election banner

दिल्ली निजी स्कूल फीस को लेकर दायर इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल और अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खण्डपीठ के समक्ष इस मामले पर कल, 14 जुलाई 2021 को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ की तरफ से कहा गया कि स्कूलों द्वारा ऐसे समय में कॉमर्शियल उद्देश्यों के चलते फीस वसूलने की मंशा 'अनुचित और कठोर' है जब बहुत से बच्चों ने अपने एक या दोनों माता-पिता को कोविड-19 के दौरान खो दिया है और पैरेंट्स लॉकडाउन के कारण जॉब खो चुके हैं।

दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष कहा कि इन स्कूलों से उम्मीद की जाती है कि ऐसे समय में ये अधिकतम स्टूडेंट्स को शिक्षा जारी रखने में अधिकतम सहयोग दें। दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और सरकार के स्टैंडिंग काउसिल संतोष कुमार त्रिपाठी ने खण्डपीठ के समक्ष तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश द्वारा पहले दिया गया आदेश स्कूल फीस वसूली से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर निर्देश पारित करने में गंभीर रूप से गलती है।

यह भी पढ़ें - Delhi School Fee 2021: प्राइवेट स्कूलों की फीस मे 15 फीसदी की कटौती का दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दिये आदेश

यह भी पढ़ें - School Fee 2021: तो क्या अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल लेंगे एन्नुअल चार्जेस और डेवेलपमेंट फीस?


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.