Delhi HC on School Fee 2021: उच्च न्यायालय आज फिर करेगा प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई
Delhi HC on School Fee 2021 दिल्ली उच्च न्यायालय में राजधानी के निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को एन्नुअल फीस और डेवेलपमेंट चार्जेस लेने की छूट दिये जाने के एकल न्यायाधीश की बेंच के पूर्व आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज 15 जुलाई 2021 को फिर सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi HC on School Fee 2021: दिल्ली उच्च न्यायालय में राजधानी के निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को एन्नुअल फीस और डेवेलपमेंट चार्जेस लेने की छूट दिये जाने के एकल न्यायाधीश की बेंच के पूर्व आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज, 15 जुलाई 2021 को फिर सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, कई छात्रों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को चुनौती गयी है और इस आदेश को वापस लेने की मांग की है।
दिल्ली निजी स्कूल फीस को लेकर दायर इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल और अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खण्डपीठ के समक्ष इस मामले पर कल, 14 जुलाई 2021 को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ की तरफ से कहा गया कि स्कूलों द्वारा ऐसे समय में कॉमर्शियल उद्देश्यों के चलते फीस वसूलने की मंशा 'अनुचित और कठोर' है जब बहुत से बच्चों ने अपने एक या दोनों माता-पिता को कोविड-19 के दौरान खो दिया है और पैरेंट्स लॉकडाउन के कारण जॉब खो चुके हैं।
दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष कहा कि इन स्कूलों से उम्मीद की जाती है कि ऐसे समय में ये अधिकतम स्टूडेंट्स को शिक्षा जारी रखने में अधिकतम सहयोग दें। दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और सरकार के स्टैंडिंग काउसिल संतोष कुमार त्रिपाठी ने खण्डपीठ के समक्ष तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश द्वारा पहले दिया गया आदेश स्कूल फीस वसूली से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर निर्देश पारित करने में गंभीर रूप से गलती है।
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