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Delhi Semester Exam: दिल्ली डिप्लोमा कोर्सेस की सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने की घोषणा

Delhi Semester Exam बीटीई ने इन सभी रद्द परीक्षाओं के लिए छात्रों को इंटर्नल एसेसमेंट और पिछले वर्षों के अंकों के आधार पर प्रमोट किये जाने की घोषणा की है।

By Rishi SonwalEdited By: Published: Thu, 13 Aug 2020 11:09 AM (IST)Updated: Thu, 13 Aug 2020 11:21 AM (IST)
Delhi Semester Exam: दिल्ली डिप्लोमा कोर्सेस की सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने की घोषणा
Delhi Semester Exam: दिल्ली डिप्लोमा कोर्सेस की सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने की घोषणा

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Semester Exam: बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (BTE), दिल्ली ने राज्य से सभी सम्बद्ध संस्थानों में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाओं के रद्द करने की घोषणा की है। साथ ही, बोर्ड ने इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की भी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। बीटीई द्वारा 11 अगस्त 2020 को जारी नोटिस के अनुसार, कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य के सभी सम्बद्ध संस्थानों / पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन – 2020 की सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। बीटीई ने इन सभी रद्द परीक्षाओं के लिए छात्रों को इंटर्नल एसेसमेंट और पिछले वर्षों के अंकों के आधार पर प्रमोट किये जाने की घोषणा की है। बीटीई द्वारा नोटिस के अनुसार, छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के लिए 50% अंक वेटेज और ईंड-सेमेस्टर परीक्षाओं में पिछले वर्षों के प्रदर्शन को 50% अंक वेटेज देते हुए परिणाम घोषित किये जाएंगे।

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हालांकि, बीटीई ने अपने नोटिस में कहा कि जिन छात्रों को पिछले सेमेस्टर के लिए कंपार्टमेंट या बैक पेपर देने थे, उन्हें इन परीक्षाओं के भविष्य में आयोजन होने पर सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। वहीं, दूसरी ओर ऐसे छात्रों, जो कि वर्तमान सेमेस्टर से प्रमोट होने पर मिलने वाले अंक से संतुष्ट नहीं होते हैं और इंप्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें भी इन परीक्षाओं के भविष्य में आयोजन होने पर सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा।

वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने हाल ही अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को आयोजित न करने की घोषणा की थी, जबकि इससे अलग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतम न्यायालय में एक सम्बन्धित मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्यों के पास परीक्षाओं को रद्द करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होनी है और अंतिम फैसला आना बाकी है।


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