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Teachers Recruitment Date Extended: 3864 पदों के लिए इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन

HSSC PGT teachers Recruitment 2019कमीशन बायोलॉजी केमिस्ट्री कॉमर्स और आर्ट्स विषयों के शिक्षकों के लिए यह भर्ती कर रहा है। ये सरकारी नौकरी ढूंढ़ रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है

By Neel RajputEdited By: Published: Tue, 24 Sep 2019 09:58 AM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 10:21 AM (IST)
Teachers Recruitment Date Extended: 3864 पदों के लिए इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन
Teachers Recruitment Date Extended: 3864 पदों के लिए इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन

पंचकुला, जेएनएन। HSSC PGT teachers Recruitment 2019: हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (Haryana Staff Selection Commission-HSSC) ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों (Teachers) के लिए साढ़े तीन हजार से भी ज्यादा पद निकाले हैं। इन पदों के लिए कमीशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन (Registration) करने की अंतिम तिथि (last Date) आगे बढ़ा दी गई है। नए अपडेट के मुताबिक 3864 PGT टीचर्स भर्ती के लिए अब उम्मीदवार 26 सितंबर, 2019 तक आवेदन कर सकते हैं जबकि आवेदन शुल्क (Application fee) जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2019 कर दी गई है।

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कमीशन बायोलॉजी (Biology), केमिस्ट्री (Chemistry), कॉमर्स (Commerce) और आर्ट्स (Arts) विषयों के शिक्षकों के लिए यह भर्ती कर रहा है। ये सरकारी नौकरी ढूंढ़ रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है।

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नोटिफिकेशन डिटेल-

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महत्वपूर्ण तिथियां-

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 26 सितंबर, 2019

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- 30 सितंबर, 2019

HSSC भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारियां-

जीव विज्ञान- 127

रसायन विज्ञान- 131

कॉमर्स- 304

सिविल साइंस- 1373

अंग्रेजी- 530

फाइन आर्ट- 35

हिंदी- 194

इतिहास- 329

गणित- 522

संगीत- 35

फिजीकल एजुकेशन- 241

उर्दू- 6

कंप्यूटर साइंस- 37

आवेदन शुल्क-

इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए शुल्क जमा करना होगा, जबकि महिलाओं के लिए 125 रुपए फीस तय की गई है। इसके अलावा हरियाणा के आरक्षित वर्ग के पुरुष (Reserved Category Male) आवेदकों को 125 रुपए और हरियाणा के आरक्षित वर्ग की महिलाओं (Reserved Category Women) को 75 रुपए फीस जमा करनी होगी। रिजर्वेशन का फायदा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) होगा। अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सामान्य वर्ग में गिना जाएगा।


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