Delhi School News: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों को दिए निर्देश, गरीब बच्चों को स्कूल उपलब्ध कराएं इंटरनेट पैक और गैजेट
Delhi School News दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को सभी निजी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।
Delhi School News: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को सभी निजी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए गैजेट्स और इंटरनेट कनेक्शन देने का आदेश दिया है। इससे कोई भी स्टूडेंट्स केवल बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से पढ़ने से वंचित न रह जाए। इसलिए ये जिम्मेदारी स्कूलों को उठानी होगी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि गैजेट और और इंटरनेट कनेक्शन पैक को ट्यूशन शुल्क के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। यह निजी विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों सरकारी विद्यालयों द्वारा ईडब्ल्यूएस छात्रों को नि: शुल्क प्रदान किया जाना चाहिए।
Court clarifies that the cost of such gadget - digital equipment as well as internet package - are not a part of tuition fee and have to be provided free of cost to the EWS/DG students by private unaided schools and Government schools. https://t.co/J4sjDG9XzY" rel="nofollow
— ANI (@ANI) September 18, 2020
पीठ ने यह भी कहा है कि देश भर में फैली महामारी कोरोना वायरस की वजह से हुए आर्थिक नुकसान के कारण कम उम्र के बच्चों में शिक्षा छोड़ने की प्रवृत्ति हो सकती है। इस संभावना को तुरंत हल करने की आवश्यकता है। इसलिए दिल्ली सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे स्टूडेंट्स ध्यान रखें।
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बता दें कि मार्च में कोविड-19 संक्रमण फैलने से सभी स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इसके बाद से ही ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा लिया जा रहा है। देश भर में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन इंटरनेट कनेक्टविटी ऑनलाइन एजुकेशन में बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही तमाम ऐसे छात्र-छात्राएं हैं, जिनके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है। इसकी वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी समस्या को समझते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यह फैसला सुनाया है