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Delhi: दिल्ली सरकार ने स्कूलों में प्रिंसिपल और शिक्षकों के री-एम्प्लॉयमेंट पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक

Delhi दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सत्र 2020-21 के लिए स्वीकृत सभी प्रकार के री-एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगा दी गई है।

By Nandini DubeyEdited By: Published: Fri, 11 Sep 2020 11:35 AM (IST)Updated: Fri, 11 Sep 2020 11:35 AM (IST)
Delhi: दिल्ली सरकार ने स्कूलों में प्रिंसिपल और शिक्षकों के री-एम्प्लॉयमेंट पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक
Delhi: दिल्ली सरकार ने स्कूलों में प्रिंसिपल और शिक्षकों के री-एम्प्लॉयमेंट पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक

Delhi: दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सत्र 2020-21 के लिए स्वीकृत सभी प्रकार के री-एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि राज्य के स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स को पुनः रोजगार देने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है।

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शिक्षा निदेशालय (DoE) के निदेशक, उदित प्रकाश राज ने कहा कि शिक्षकों की पुन: नियोजन की प्रणाली को अधिसूचित किया गया था और बाद में बड़ी संख्या में रिक्तियों के मद्देनजर इसे वाइस प्रिंसिपलों और प्रिंसिपलों के लिए विस्तारित किया गया था। हालांकि, विभाग हाल ही में सीधी भर्ती के माध्यम से बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने में सक्षम हुआ है। इस वजह से पुन: रोजगार की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है।

निदेशक उदित प्रकाश राज ने कहा कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सत्र 2020-21 के लिए स्वीकृत किए गए सभी प्रकार के री-एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से खत्म होगी। शिक्षकों, वाइस प्रिंसिपलों और प्रिंसिपलों को फिर से रोजगार नहीं दिया जाएगा। वहीं बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक कोई भी स्कूल कोविड-19 महामारी के दौरान फीस नहीं बढ़ा सकते 

हैं। यह निर्देश के दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्थित किसी भी स्कूल को कोरोना काल में फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है। इस फैसले को नहीं मानने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। 


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