नगर पंचायत अध्यक्ष, ईओ, ठीकेदार व जेई पर मुकदमा दर्ज
पोल में करंट उतरने के चलते वह उसकी चपेट में आ गए और झुलस गए।
नगर पंचायत अध्यक्ष, ईओ, ठीकेदार व जेई पर मुकदमा दर्ज
देवरिया: लार नगर पंचायत के स्ट्रीट लाइट के पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मृत्यु के मामले में बुधवार को नया मोड़ आ गया। नगर पंचायत अध्यक्ष, ईओ, ठीकेदार व जेई के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लार उपनगर के धवरिया वार्ड के रहने वाले दिलदार चौहान थाना गेट के सामने बरडीहा मोड़ पर एक पान की दुकान चलाते हैं। लड़का रवि चौहान उनके सहयोग में रहते थे। गुरुवार की रात को दुकान बंद करने के बाद रवि झाडू लगा रहे थे, अचानक स्ट्रीट लाइट के पोल से सट गए। पोल में करंट उतरने के चलते वह उसकी चपेट में आ गए और झुलस गए। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में दिलदार चौहान की तहरीर पर नगर पंचायत अध्यक्ष सरोज देवी, ईओ राजन नाथ तिवारी, ठीकेदार लाल बाबू राय व जेई आलोक कुमार के विरुद्ध 304 ए आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
यह है आरोप
आइपीसी की धारा 304 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है, जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है। इसके तहत दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों होते हैं। इस हादसे में भी नगर पंचायत अध्यक्ष, ठीकेदार, जेई व ईओ द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप है।
तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। विवेचना के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
नवीन सिंह, प्रभारी निरीक्षक, लार
ईओ व अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस
देवरिया: विकास भवन के गांधी सभागार में बुधवार की शाम सीडीओ रवींद्र कुमार ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण व नगर पालिका देवरिया के अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा के बिना कारण बताए बैठक से गायब रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश जारी किया। मुख्य चिकित्साधिकारी को गोल्डेन कार्ड, नसबंदी के कार्यक्रमों में खराब प्रगति मिलने पर स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की सूची न उपलब्ध कराने तथा छह खराब बायोमेडिकल इक्यूपमेंट के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अवगत करायें। उपायुक्त स्वतः रोजगार को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
जिला पूर्ति अधिकारी को रिक्त दुकानों का प्रस्ताव इस माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग को नई सड़कों के निर्माण में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर 15 दिन में प्रगति कर अवगत कराने के निर्देश दिये गए। परियोजना प्रबन्धक सेतु निगम को पयासी-मझौली मार्ग पर छोटी गण्डक नदी सेतु व खरवनिया पर छोटी गण्डक सेतु का निर्माण 31 दिसंबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।