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ग्यारह सीमेंट कंपनियां कार्टेल बनाने की दोषी

नई दिल्ली। प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआइ ने 11 प्रमुख सीमेट कंपनियो को कार्टेल [गठजोड़] के जरिए कीमत बढ़ाने का दोषी पाया है। इसके लिए इन कंपनियो पर तीन हजार करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना ठोका जा सकता है। प्रतिस्पर्धा नियमो के उल्लंघन पर यह अब तक का सबसे बड़ा अर्थदंड साबित हो सकता है। इससे पहले सीसीआइ ने रीयल्टी दिग्गज डीएलएफ

By Edited By: Published: Tue, 19 Jun 2012 09:42 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jun 2012 09:50 PM (IST)
ग्यारह सीमेंट कंपनियां कार्टेल बनाने की दोषी

नई दिल्ली। प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआइ ने 11 प्रमुख सीमेंट कंपनियों को कार्टेल [गठजोड़] के जरिए कीमत बढ़ाने का दोषी पाया है। इसके लिए इन कंपनियों पर तीन हजार करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना ठोका जा सकता है। प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन पर यह अब तक का सबसे बड़ा अर्थदंड साबित हो सकता है। इससे पहले सीसीआइ ने रीयल्टी दिग्गज डीएलएफ पर सबसे ज्यादा 630 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

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रीयल्टी कंपनियों के संगठन बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया [बीएआइ] ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग [सीसीआइ] से सीमेंट कंपनियों के कार्टेल की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि 11 कंपनियों द्वारा सीमेंट की खुदरा कीमतों में की गई बढ़ोतरी करीब-करीब एक जैसी हैं। सूत्रों के मुताबिक कार्टेल बनाने में लगभग सभी बड़ी सीमेंट कंपनियां शामिल हैं। इन पर इनके तीन साल के कुल टर्नओवर का करीब आठ फीसद जुर्माना लगाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इनका कुल टर्नओवर करीब 37,500 करोड़ रुपये रहा है। सीसीआइ कानून 2002 के मुताबिक कार्टेल के जरिए कीमतें बढ़ाने का दोषी पाए जाने पर कंपनियों पर उनके तीन साल के कुल टर्नओंवर का 10 फीसद जुर्माना लगाया जा सकता है। सीसीआइ ने अभी जुर्माने का फैसला नहीं सुनाया है। सीमेंट कंपनियों ने फिलहाल इस पर किसी टिप्पणी से इन्कार किया है।

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