सफर से कुछ देर पहले कैंसिल किए टिकट, अकेले बच्ची को दी यात्रा की अनुमति, अब एयरलाइन को भरने पड़ेंगे लाखों
Airline Tickets Cancellation मामला देहरादून का है जहां जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में कुवैत एयरवेज (Kuwait Airways) को ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई का आदेश दिया है। अब एयरलाइन को तीस दिन के भीतर 460332.62 रुपये का भुगतान करना होगा।
जागरण संवाददाता, देहरादून : Airline Tickets Cancellation : सफर के आधा घंटे पहले एयरलाइन ने एक परिवार के टिकट कैंसिल कर दिए। केवल सात वर्ष की बच्ची को यात्रा की अनुमति दी। अब इस मामले में एयरलाइन को तीस दिन के भीतर 4,60,332.62 रुपये का भुगतान करना होगा।
कुवैत एयरवेज को ग्राहक के नुकसान की भरपाई का आदेश
मामला देहरादून का है जहां जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में कुवैत एयरवेज (Kuwait Airways) को ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई का आदेश दिया है। एयरलाइन को वाद व्यय के 15 हजार रुपये के साथ एक लाख रुपये की मानसिक क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।
ट्रैविक्स बजट, एचडीएफसी बैंक व कुवैत एयरवेज पर केस
देहरादून के बद्रीपुर, जोगीवाला निवासी रिंकी मून्द्रा ने ट्रैविक्स बजट एयर डाट काम, एचडीएफसी बैंक व कुवैत एयरवेज (Kuwait Airways) के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
वादी के अनुसार उन्होंने ट्रैविक्स से एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के माध्यम से 1,01,521.62 रुपये का भुगतान कर विहान गर्ग, दीप्ति गर्ग, गर्वित गर्ग व विति गर्ग का हवाई टिकट बुक किया।
कुवैत एयरवेज का यह टिकट दिल्ली से कुवैत व कुवैत से फ्रैंकफर्ट और वापस फ्रैंकफर्ट से कुवैत व कुवैत से दिल्ली का था।
विहान गर्ग अपने परिवार संग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो जहाज उड़ने से 30 मिनट पहले उन्हें बताया गया कि उनका, दीप्ति व गर्वित का टिकट निरस्त कर दिया गया है। केवल विति यात्रा कर सकती है। जबकि सात वर्षीय विति अकेले यात्रा नहीं कर सकती थी।
कुवैत एयरवेज (Kuwait Airways) से संपर्क करने पर उन्हें उत्तर मिला कि वे इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। जिस पर उन्होंने 2,01520 रुपये में नया हवाई टिकट करना पड़ा। साथ ही होटल, ट्रैवल बुकिंग आदि निरस्त करनी पड़ी। कुल 3,88,811 रुपये का नुकसान उन्हें हुआ।
तीस दिन के भीतर करना होगा 4,60,332.62 रुपये का भुगतान
ट्रैवल कंपनी ने फोरम में कहा कि कुवैत एयरवेज ने उन्हें 1246.81 डालर का डेबिट मेमो यह कहकर जारी किया था कि ग्राहक ने टिकट के चार्ज में विवाद प्रस्तुत किया है।
पर ग्राहक ने इससे इंकार किया। जिस पर कुवैत एयरवेज को विवाद निरस्त कर ग्राहक को टिकट का प्रयोग करने देने का अनुरोध किया गया था। लेकिन उन्होंने यह कहकर कि ग्राहक पुन: विवाद खड़ा कर सकता है, डेबिट वाली बात बरकरार रखी।
बैंक की ओर से फोरम में कोई उपस्थित नहीं हुआ। जबकि कुवैत एयरवेज ने प्रतिवाद पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया।
आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी व अलका नेगी ने तमाम साक्ष्य के आधार पर माना कि इस प्रकरण में ट्रैवल कंपनी व बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। एयरलाइन ही इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में वह तीस दिन के भीतर 4,60,332.62 रुपये का भुगतान करे।