Agra Crime: आगरा की अदालत में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को होना है हाजिर, महामारी एक्ट में हुआ था मुकदमा
Agra Crime महामारी एक्ट के मुकदमे में कांग्रेस नेता अदालत में मंगलवार को होंगे हाजिर। वर्ष 2020 में फतेहपुर सीकरी थाने में महामारी अधिनियम में दर्ज हुआ था मुकदमा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पूर्व विधायक प्रदीप माथुर पूर्व एमएलसी विवेक बंसल आदि हैं आरोपित।
आगरा, जागरण संवाददाता। फतेहपुर सीकरी थाने में दो वर्ष पूर्व दर्ज महामारी अधिनियम के मुकदमे में आरोपित कांग्रेसी नेता मंगलवार को अदालत में हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर एवं पूर्व एमएलसी विवेक बंसल समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वर्ष 2020 में महामारी एक्ट के तहत फतेहपुर सीकरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट में होगी। जिसकी सुनवाई की तारीख 16 अगस्त को है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल मंगलवार को अदालत में पेश होंगे। कांग्रेसी नेताओं के अधिवक्ता रामदत्त दिवाकर के अनुसार पुलिस ने महामारी अधिनियम एवं धारा 144 के उल्लंघन में वर्ष 2020 में ग्रामीण न्यायालय किरावली में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। मगर, किरावली न्यायालय में उक्त मुकदमे को सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार न होने से बचाव पक्ष के वकीलों ने फरवरी 2021 में सीजेएम कोर्ट में पत्रावली तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
सीजेएम प्रदीप कुमार सिंह के आदेश पर उक्त पत्रावली 31 मई 2022 काे किरावली ग्रामीण न्यायालय से स्थानांतरित होकर आगरा दीवानी स्थित विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट में प्रस्तुत की गई। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए अर्जुन ने 16 अगस्त को नीयत कर तीनों नेताओं को सम्मन भेजे। सम्मन प्राप्त होने के बाद तीनों कांग्रेस नेताओं ने अपने अधिवक्ताओं रामदत्त दिवाकर, रमाशंकर शर्मा को अपने आने की सूचना फोन द्वारा दी है।