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31 अगस्त तक पूरा होगा आधार डाटा संग्रहण का काम: अनीश

भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिक करने का कार्य किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Aug 2022 12:18 AM (IST)Updated: Thu, 18 Aug 2022 12:18 AM (IST)
31 अगस्त तक पूरा होगा आधार डाटा संग्रहण का काम: अनीश
31 अगस्त तक पूरा होगा आधार डाटा संग्रहण का काम: अनीश

जागरण संवाददाता, करनाल: भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिक करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए आधार डाटा संग्रहित करने का कार्य 31 अगस्त तक पूरा किया जाना है।

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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने इस कार्य को लेकर जिला के सभी निर्वाचन पंजीयन अधिकारी तथा राजनैतिक दलों, रेजिडेंशियल वेल्फेयर व गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के प्रतिनिधियों से कहा कि निर्धारित समयावधि में इस कार्य को पूरा करवाने में अपना भरपूर सहयोग दें। लघु सचिवालय सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, राजनैतिक दलों, रेजिडेंशियल वेल्फेयर व गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में उन्होंने निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में बीएलओ से कार्य जल्द पूरा करवाएं। इसमें संबंधित क्षेत्र के राजनैतिक पार्टियों व गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी सहयोग लें। उन्होंने बताया कि बीएलओ आधार डाटा को डोर-टू-डोर जाकर एकत्रित करेंगे। इसके अलावा युवा मतदाताओं की सुविधा के लिए शिक्षण संस्थानों में कैंप आयोजित किए जाएं।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से फार्म नम्बर 6 (ख) निर्धारित किया गया है, जिसमें निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना का पत्र भरा जाना है। आयोग की हिदायत के अनुसार आम जनता के प्रयोग के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, हटवाने तथा संशोधन के लिए नए फार्म बीती एक अगस्त से लागू किए गए हैं। इसे लेकर सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए है कि फार्म जमा करवाने के लिए जो भी आवेदनकर्ता आए, उसे नए फार्म में आवेदन के लिए कहें। आधार नम्बर अवश्य भरें। इस अवसर पर एसडीएम डा. आनंद कुमार शर्मा, अनुभव मेहता, मनदीप कुमार, अभय सिंह जांगड़ा, जिला बाल कल्याण अधिकारी विश्वास मलिक, रेडक्रास सचिव कुलबीर मलिक, सीपीआईएम के प्रतिनिधि डा. अशोक अरोड़ा आदि उपस्थित रहे।

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नए वोट को लेकर भी नियम बदला

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने नए वोट बनाने को लेकर नियम में संशोधन किया है। पूर्व में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा वर्ष में केवल एक बार नए मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते थे। इसके लिए आयोग की ओर से एक जनवरी को क्वालीफाईंग तिथि माना गया था। अब बदलाव करते हुए युवा वर्ष में चार बार आवेदन कर सकेंगे। एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई तथा एक अक्टूबर को क्वालीफाईंग तिथि आधार माना जाएगा।


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