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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कैद

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष के कैद की सजा

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Aug 2022 10:31 PM (IST)Updated: Fri, 12 Aug 2022 10:31 PM (IST)
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कैद
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कैद

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कैद

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जासं, बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन की अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले सूरज कुमार को बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। अपहरण में भी इसे दोषी पाते हुए अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश भी दिया है। सूरज बीटीपीएस थाना इलाके के जोरवा बस्ती का रहने वाला है। एक अन्य मामले में किशोरी को अगवा करने वाले हनुमान नगर निवासी मुन्ना मरांडी को इसी अदालत ने दोषी करार दिया है। मुन्ना ने 13 सितंबर 2019 को ट्यूशन पढ़ने जा रही किशोरी को अगवा कर लिया था। अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। सजा के विंदू पर अदालत 18 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। दोनों मामलों में अदालत में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने अदालत में रखा।


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