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राष्ट्रीय लोक अदालत में किया 1685 केसों का निपटारा

। जिला मोगा और सब डिवीजन बाघापुराना में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर जिला एवं सेशन जज मनदीप पन्नू की हिदायतों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 14 Aug 2022 03:26 PM (IST)Updated: Sun, 14 Aug 2022 03:26 PM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत में किया 
1685 केसों का निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में किया 1685 केसों का निपटारा

संवाद सहयोगी,मोगा

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जिला मोगा और सब डिवीजन बाघापुराना में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर जिला एवं सेशन जज मनदीप पन्नू की हिदायतों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 13 बेंच स्थापित किए गए है। इस लोक अदालत में कंज्यूमर कोर्ट व रेवेन्यू केसों के लिए अलग से बेंच बनाए गए थे।

इस लोक अदालत की जानकारी देते हुए सीजेएम कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अमरीश कुमार ने कहा कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत आज माननीय तेजेन्द्र सिंह ढींडसा जज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट कम कार्यकारी चेयरमैन पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी तथा अरुण गुप्ता सदस्य सचिव पंजाब राज्य सेवाएं अथारिटी के दिशा-निर्देशों तथा मैडम मनदीप पन्नू जिला एवं सेशन जज मोगा की हिदायतों अनुसार लगाई गई। इस लोक अदालत में विभिन्न बेंचों की ओर से 598 प्री-लिटीगेटिव व 1087 लंबित केसों का निपटारा आपसी समझौते से करवाया गया तथा कुल 14,88,98,949.6 रुपये के अवार्ड पास किए गए। उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों से लोगों को बहुत सारे फायदे होते हैं। क्योंकि इसमें राजीनामा करने से आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं तथा पैसे की भी बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के फैसले के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को लगाई जाएगी।


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