नरेंद्र दाभोलकर मामले में चार्जशीट दाखिल करने को मिला 45 दिन का समय
Narendra Dabholkar murder case. आरोपितों पर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के अलावा कई अन्य की हत्या में भी शामिल होने का आरोप है।
पुणे, प्रेट्र। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में शनिवार को सीबीआइ को बड़ी राहत मिली। अदालत ने दो आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को 45 दिन का और वक्त दिया है। दाभोलकर की पुणे में 20 अगस्त 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
गैरकानूनी गतिविधियां कानून (यूएपीए) के तहत दो आरोपितों सचिन अंदुरे और शरद कलासकर पर कुछ नई धाराएं लगाने के बाद सीबीआइ ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का वक्त मांगा था। गुरुवार को सीबीआइ का पक्ष रखते हुए वकील बीपी राजू ने कहा कि था कि आरोपितों पर आतंकी धाराएं बढ़ाई गई हैं। इन लोगों ने जो अपराध किया है वह समाज और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच आतंक पैदा करता है।
आरोपितों पर दाभोलकर की हत्या के अलावा गोविंद पानसरे, कन्नड़ लेखक एमएम कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में भी शामिल होने का आरोप है। हालांकि तमाम दलील सुनने के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एसएमए सैय्यद ने जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 45 दिनों का ही वक्त दिया।