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Mumbai Local Train Update: महाराष्ट्र लॉकडाउन पाबंदियों में छूट के दौरान मुंबई लोकल को लेकर क्‍या हुआ फैसला, पढ़े ताजा अपडेट

Mumbai Local Train News महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए कई तरह की छूट दी गई लेकिन मुंबई लोकल ट्रेन में अभी आम लोगों को सफर की इजाजत नहीं दी गई है। उद्धव सरकार ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Tue, 03 Aug 2021 09:59 AM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 10:31 AM (IST)
Mumbai Local Train Update: महाराष्ट्र लॉकडाउन पाबंदियों में छूट के दौरान मुंबई लोकल को लेकर क्‍या हुआ फैसला, पढ़े ताजा अपडेट
तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लोकल ट्रेनों में पहले की तरह ही पाबंदियां लगी रहेंगी।

मुंबई, मिड डे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों को कम होता देख सरकार ने पाबंदियों में कई तरह की छूट दे दी है, लेकिन मुंबईवासियों का सबसे ज्‍यादा इंतजार मुंबई की लाइफलाइन कहलाने वाली लोकल ट्रेन को लेकर है। मुंबई के लोगों को उम्‍मीद थी कि सरकार अनलॉक के इस चरण में लोकल ट्रेन को लेकर जरूर राहत की खबर सुनाएगी। ऐसी आशा थी कि कोरोना वैक्‍सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को लोकल में सफर की इजाजत मिल सकती है।

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इस मामले मेें राज्‍य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) का कहना है कि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लोकल ट्रेनों में पहले की तरह ही पाबंदियां लगी रहेंगी। केवल आवश्‍यक सेवा से जुड़े लोगों को ही पहले की तरह दी गई छूट जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ‘पहले चरण में’मुंबई के लोकल ट्रेनों में समाज के हर व्‍यक्ति को यात्रा की अनुमति देना कठिन होगा, क्योंकि पाबंदियों में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। आने वाले दिनों में इसे लेकर फैसला लिया जा सकता है।

गौरतलब है कि बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया है कि कोरोना संक्रमण रोधी टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों को मुंबई लोकल में यात्रा की अनुमति क्‍यों नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ का कहना है कि अगर संक्रमण रोधी टीके की दोनों डोज लेने के बाद भी अगर लोगों को घरों के अंदर रहना पड़े तो टीके की दोनों डोज लेने का क्‍या महत्‍व है। बता दें कि कोर्ट वकीलों और आम लोगों की ओर से दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वकीलों को कोर्ट और अपने कार्यालयों तक पहुंचने के लिए लोकल ट्रेनों और मेट्रो से यात्रा की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।


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