Sheena Bora Murder case: शीना बोरा केस के आरोपी संजीव खन्ना की जमानत याचिका खारिज
Sheena Bora Murder case शीना बोरा हत्या मामले के एक आरोपी संजीव खन्ना को अस्थायी जमानत देने से अदालत ने इंकार कर दिया है।
मुंबई, पीटीआइ। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्या (sheena bora murder case) मामले के आरोपी संजीव खन्ना को अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया है। संजीव खन्ना ने आर्थर रोड जेल में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे का हवाला देते हुए राहत मांगी थी। खन्ना को अगस्त 2015 में शीना बोरा हत्या मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह आर्थर रोड जेल में बंद है।
बुधवार को आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए, सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश जे सी जगदाले ने कहा, "निस्संदेह, आर्थर रोड जेल के कुछ कैदी कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति बेहतर है।"
उन्होंने कहा कि अब तक जेल में मिले 181 कोरोना मरीजों में से 151 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और केवल 30 ही ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। आर्थर रोड जेल में घातक संक्रमण से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, यह दर्शाता है कि मुंबई के अन्य हिस्सों की तुलना में रिकवरी दर बेहतर है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि खन्ना का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है।
कोलकाता के रहने वाले आरोपी ने अदालत से कहा था कि अगर उसे जमानत मिल जाती है तो वह उपनगरीय बांद्रा में एक रिश्तेदार के साथ रहेगा। न्यायाधीश ने कहा कि बांद्रा में COVID-19 मामलों की संख्या प्रत्येक दिन खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि जेल में सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करायी गई हैं, उन्होंने खन्ना की याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है की साल 2012 में 24 अप्रैल को शीना बोरा की हत्या हुई थी। इस हत्या का खुलासा साल 2015 में हुआ, जब इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इंद्राणी पर आरोप है कि उसने अपने पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय के साथ मिलकर इंद्राणी की पूर्व शादी से हुई बेटी शीना की हत्या कर दी थी।