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Maharashtra: अंटीलिया मामले में सचिन वाझे का सहयोगी रियाज काजी 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में

Maharashtra पुलिस अधिकारी रियाज काजी को एनआइए ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उसे शुक्रवार को एनआइए रिमांड के अंत में उसे यहां एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसका और रिमांड नहीं मांगा।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 16 Apr 2021 06:34 PM (IST)Updated: Fri, 16 Apr 2021 06:34 PM (IST)
Maharashtra: अंटीलिया मामले में सचिन वाझे का सहयोगी रियाज काजी 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में
सचिन वाझे का सहयोगी रियाज काजी 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में। फाइल फोटो

मुंबई, एएनआइ। Maharashtra: उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर अंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार बरामद होने और मनसुख हिरेन हत्या मामले में एक अदालत ने मुंबई पुलिस के अधिकारी रियाज काजी को 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रियाज काजी मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे का सहयोगी है। सहायक पुलिस निरीक्षक रियाज काजी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को एनआइए हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद काजी को अवकाश कालीन अदालत में पेश किया गया। इस पर अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि एनआइए ने उनकी और हिरासत नहीं मांगी थी।

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एनआइए का कहना है कि इस मामले की साजिश में वाझे के साथ काजी भी शामिल हैं। वाझे इस मामले का प्रमुख अभियुक्त है। एनआइए का यह भी कहना है कि काजी सुबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। अपनी समानांतर जांच में एनआइए ने यह भी कहा था कि आरोपितों ने कथित तौर पर हिरेन की इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वह साजिश को सार्वजनिक न कर दे। एजेंसी का कहना है कि जब मामले की जांच उसको सौंपी गई तो अभियुक्तों ने साक्ष्यों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जांच एजेंसी ने दोनों के अलावा, एक पूर्व पुलिसकर्मी और एक सट्टेबाज नरेश गोर, विनायक शिंदे को गिरफ्तार किया है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। काजी को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उसके वकील ने जेल में आरोपितों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा की मांग की। आवेदन पर ध्यान देते हुए  अदालत ने जेल अधिकारियों से आरोपितों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस बीच, वाझे जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है ने अदालत से 20 मिनट के लिए अपने वकील से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी। अदालत ने उसे सप्ताह में एक बार 15 मिनट के लिए अपने वकील से बात करने की अनुमति दी। अंटीलिया मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। 


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