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Doctor Payal Tadvi suicide case: तीनों आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज

Doctor Payal Tadvi suicide case डा. पायल तड़वी आत्महत्या मामले में तीनों आरोपी जूनियर डॉक्‍टर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Mon, 24 Jun 2019 03:32 PM (IST)Updated: Mon, 24 Jun 2019 03:32 PM (IST)
Doctor Payal Tadvi suicide case: तीनों आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज
Doctor Payal Tadvi suicide case: तीनों आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज

मुंबई, एएनआइ। डा. पायल तड़वी आत्महत्या मामले में तीनों आरोपी जूनियर डॉक्टर हेमा आहूजा, भक्ति मेहरे और अंकिता खंडेलवाल की जमानत याचिका मुंबई कोर्ट ने खारिज कर दी है। गौरतलब है कि तीनों पर अपनी जूनियर पायल को आत्महत्या के लिए उकसाने व प्रताडि़त करने जैसे गंभीर आरोप हैं।

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 क्या है मामला

नायर अस्पताल के टॉपिकल नेशनल मेडिकल कॉलेज में गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली पायल की शादी 2016 में डॉक्टर सलमान से हुई थी। सलमान मुंबई के ही बालासाहेब ठाकरे मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस प्रताड़ना के बारे में वह बताते हैं, दिसबंर 2018 में एक शाम डिनर के बाद हम दोनों साथ थे और वो अचानक ही जोर-जोर से रोने लगी, कहने लगी कि अब उससे सहा नहीं जाता है।

मैंने उसे कुछ दिन अस्पताल जाने नहीं दिया। घर पर रहकर वो ठीक हो गई थी। करीब एक सप्ताह बाद मैं उसके साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिला। हमने उन्हें इस पूरे प्रकरण के बारे में बताया। मैंने उनसे कहा था कि मुझे मेरी बीवी हंसती खेलती चाहिए। उसका मानसिक संतुलन खराब नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने पायल को एक कोर्स के लिए दूसरी यूनिट में भेज दिया। फरवरी 2019 तक वो ठीक थी।

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