मालेगांव ब्लास्टः पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आतंकवाद के आरोप तय
मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोप तय होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं निर्दोष साबित होऊंगी, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।
मुंबई, एजेंसी। मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने 2008 में हुए मालेगांव बम धमाका मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और पांच अन्य के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, आपराधिक साजिश, हत्या व अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए। इन सभी के खिलाफ अब नियमित सुनवाई शुरू होगी।
विशेष एनआईए कोर्ट के जज विनोद पाडलकर ने सातों अभियुक्तों के खिलाफ कठोर 'गैर कानूनी गतिविधियां निवारक कानून (यूएपीए) और भारतीय दंड विधान की कठोर धाराओं में आरोप तय किए। इसके बाद कोर्ट ने ट्रॉयल शुरू करने के लिए दो नवंबर की तिथि तय की।
मैं निर्दोष साबित होऊंगीः साध्वी प्रज्ञा
इस बीच, मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोप तय होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि पहले एनआईए ने मुझे क्लीन चिट दे दी थी। अब मेरे खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। यह कांग्रेस की साजिश थी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं निर्दोष साबित होऊंगी, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।
इन धाराओं में चलेगा केस
-यूएपीए की धारा 16 (आतंकी गतिविधि चलाना), धारा 18 आतंकी गतिविधि का षड्यंत्र रचना)]
-भादंवि के तहत धारा 120 बी (आपराधिक षषड्यंत्र), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324 (जानबूझकर चोंट पहुंचाना), 153 ए (दो धार्मिक समूहों में शत्रुता फैलाना)।
-विस्फोटक सामग्री कानून की संबंधित धाराओं में भी आरोपितों पर केस चलेगा।
ये हैं सातों आरोपित
ले. कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा के अलावा रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी व समीर कुलकर्णी। जज ने आरोप प़़ढे तब सातों अभियुक्त कोर्ट में मौजूद थे। उन सभी ने खुद को निर्दोष बताया।
छह की मौत हुई थी
29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के बाहर एक मोटर साइकिल में धमाका हुआ। इसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे।