Mumbai Airport Scam: जीवीके समूह के अध्यक्ष व बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Mumbai Airport Scam ईडी ने मुंबई हवाई अड्डा संचालित जीवीके समूह के अध्यक्ष डॉ जीवीके रेड्डी उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
मुंबई, एएनआइ। Mumbai Airport Scam: मुंबई एयरपोर्ट के विकास में 800 करोड़ रुपये की अनियमितता के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मुंबई हवाई अड्डा संचालित जीवीके समूह के अध्यक्ष डॉ जीवीके रेड्डी, उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी हवाई अड्डे के परिचालन में 705 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी ने कुछ निकायों के विरुद्ध हाल ही में दर्ज सीबीआइ की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी के समतुल्य) दर्ज की।
अधिकारियों के अनुसार, निदेशालय इस बात की जांच करेगा कि क्या पैसे के अवैध लेन-देन के माध्यम से निजी संपत्ति बनाने के लिए असली धन की मनी लांड्रिंग की गई। सीबीआइ का मामला जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) एवं अन्य के संयुक्त उपक्रम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की निधि से 705 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। इसमें अत्यधिक खर्च और राजस्व की कमतर रिपोर्टिग दिखाकर रिकार्ड में हेरफेर कर किया गया। सीबीआइ ने एमआइएएल के निदेशक गणपति, इसके प्रबंध निदेशक और उनके पुत्र जीवी संजय रेड्डी, जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, एमआइएएल कंपनी तथा नौ अन्य निजी कंपनियों एवं एएआइ के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
चार अप्रैल, 2006 को एएआइ ने मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीरण, रखरखाव और परिचालन आदि के लिए एमआइएएल के साथ करार किया था। सीबीआइ ने इस महीने के शुरू में कहा था कि आरोप है कि एमआइएएल में जीवीके ग्रुप के प्रवर्तकों ने अपने अधिकारियों एवं अज्ञात एएआइ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अलग-अलग तरीकों से धन की हेराफेरी की थी। सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई और हैदराबाद में छापा भी मारा था। गौरतलब है कि इससे पहले गत दिनों केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने जीवीके ग्रुप के अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।