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Maharashtra Covid-19 Travel Rules: उद्धव सरकार ने 4 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य किया RT-PCR टेस्ट

Maharashtra Covid19 Guidelines राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राजस्थान गुजरात गोवा से विमान से महाराष्ट्र के किसी भी विमानतल पर उतरने वाले यात्रियों की उतरने के समय से 72 घंटे के अंदर कोविड का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होनी जरूरी है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Mon, 23 Nov 2020 05:53 PM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 07:16 AM (IST)
Maharashtra Covid-19 Travel Rules: उद्धव सरकार ने 4 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य किया RT-PCR टेस्ट
दिल्ली, राजस्थान, गुजरात व गोवा के आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट वाले लोग ही महाराष्ट्र में कर सकेंगे प्रवेश। फाइल फोटो

मुंबई, राज्य ब्यूरो। अब महाराष्ट्र में दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, गोवा आदि से आने वालों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होनी जरूरी होगी। ऐसा न होने पर आगंतुकों को या तो वापस जाना होगा या उन्हें अपने खर्च पर कोविड केयर सेंटर में नियमानुसार इलाज कराना होगा। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से ये दिशानिर्देश महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के मद्देनजर सावधानीवश जारी किए गए हैं। सोमवार को जारी इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से विमान से महाराष्ट्र के किसी भी विमानतल पर उतरने वाले यात्रियों की उतरने के समय से 72 घंटे के अंदर कोविड का आरटी-पीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन-पाली मिरेज चेन रिएक्शन) टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होनी जरूरी है।

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यह टेस्ट रिपोर्ट साथ न लानेवाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट विमानतल पर ही किया जाएगा। इसका खर्च भी यात्री को ही वहन करना होगा। यह टेस्ट होने के बाद ही यात्रियों का पूरा पता और फोन नंबर लेने के बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। इस टेस्ट में जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, उनसे संपर्क कर नियमानुसार उनका इलाज शुरू किया जाएगा। इन दिशानिर्देर्शों में एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से भी अनुरोध किया गया कि वह उपरोक्त राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव देखकर ही उन्हें यात्रा की अनुमति प्रदान करें।

इन राज्यों से ट्रेन से आने वाले यात्रियों की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट 96 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। यह रिपोर्ट साथ न लाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग स्टेशन पर ही की जाएगी। स्क्रीनिंग में कोविड के लक्षण न पाए जाने पर उन्हें घर जाने दिया जाएगा। लक्षण नजर आने पर उनका एंटीजेन टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें घर जाने दिया जाएगा। पाजिटिव आने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर भेज दिया जाएगा। जहां उन्हें अपने खर्च पर इलाज कराना होगा। इसी प्रकार उपरोक्त राज्यों की ओर से महाराष्ट्र में सड़क मार्ग से प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के शरीर का तापमान देखा जाएगा। कोविड के लक्षण पाए जाने पर उनके पास वापसी का विकल्प खुला होगा। या फिर उनका एंटीजेन टेस्ट करके रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। रिपोर्ट पाजिटिव आने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर में भेज दिया जाएगा। जहां उन्हें अपने खर्च पर इलाज कराना होगा।

दिल्ली और गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिछले दो दिनों से यह संकेत मिल रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार यहां कोरोना की स्थिति काबू में रखने के लिए उक्त राज्यों से आने वाली विमान व ट्रेन सेवाओं पर रोक की मांग कर सकती है। हालांकि सरकार ने ये सेवाएं रोकने की मांग तो केंद्र सरकार से नहीं की, लेकिन अपनी ओर से यह दिशानिर्देश जरूर जारी कर दिया है। ताकि बाहर से आने वाले संक्रमित यात्रियों पर नियंत्रण रखा जा सके।


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