महाराष्ट्रः बॉम्बे हाईकोर्ट से पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल को मिली जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) मामले में जमानत दे दी है।
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) मामले में जमानत दे दी है। दो साल पहले मनी लांड्रिंग मामले में जेल गए छगन भुजबल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी, इस दौरान उन्होंने एक विशेष प्रावधान को तोड़ा था जिसके बाद जमानत मिलने में मुश्किलें आ रही थी।
बताया जाता है कि जेल के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के पिछले दिनों बीमार होने की खबरें भी आई थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है।
पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद भुजबल ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। की थी। इस प्रावधान को एक्ट से हटाए जाने के बाद कानून के तहत जेल में बंद लोगों को जमानत मिलना आसान हो गया है।
भुजबल के वकील विक्रम चौधरी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 को हटा दिया है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इस सेक्शन के तहत यह प्रावधान था कि आरोपी को ही यह साबित करना पड़ता था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है।