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भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग का डीजीपी को समन

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (Maharashtra State Human Rights Commission ) ने मालेगांव विस्फोट (Malegaon Blast Case) मामले की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की शिकायत पर राज्‍य के डीजीपी को समन जारी किया है। प्रज्ञा का आरोप है कि उन्‍हें हिरासत में प्रताड़ित किया गया था।

By Babita KashyapEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 08:09 AM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 08:17 AM (IST)
भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग का डीजीपी को समन
महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्‍य के पुलिस महानिदेशक को समन जारी किया

मुंबई, एएनआइ। 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले  (Malegaon Blast Case) में आरोपी भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में  महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्‍य के पुलिस महानिदेशक को समन जारी किया है।  मानवाधिकार आयोग ने  राज्‍य के डीजीपी को 6 अप्रैल को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। 

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इस मामले में 2018 में  वकील आदित्य मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। दरअसल उस समय प्रज्ञा ठाकुर  ने टीवी पर एक साक्षात्‍कार में  राज्य (महाराष्ट्र) पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस)  पर उन्‍हें  प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद आयोग ने इस मामले को राज्‍य मानवधिकार के पास भेज दिया था। 

29 सितंबर, 2008 में उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट मामले की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। शहर के एक मस्जिद के पास बाइक पर रखा बम फटने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग जख्‍मी घायल हो गए थे। इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency) कर रहा है। मामले की सुनवाई चल रही है।  

हालांकि कोरोना लॉकडाउन के कारण इस मामले की सुनवाई पिछले साल मार्च से रुकी हुई है। इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ छह  छह अन्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर और सुधारकर द्विवेदी शामिल हैं।


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