भगोड़े इस्लामी प्रचारक डॉ.जाकिर नाइक की 4 संपत्तियां होंगी जब्त
भगोड़े इस्लामी प्रचारक डॉ.जाकिर नाइक की चार संपत्तियां होंगी जब्त मुंबई की विशेष एनआइए अदालत ने दिया आदेश।
मुंबई, राज्य ब्यूरो। मुंबई की विशेष एनआइए अदालत ने भगोड़े इस्लामी प्रचारक डॉ.जाकिर नाइक की चार संपत्तियां जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। पिछले वर्ष जून में डॉ. नाइक को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ही जांच एजेंसी एनआइए ने मुंबई के मझगांव स्थित उसकी चार अचल संपत्तियां जब्त करने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। इन संपत्तियों में जास्मीन अपार्टमेंट के दो फ्लैट, मारिया हाइट्स इमारत में एक फ्लैट एवं क्रिस्टल अपार्टमेंट में एक दुकान शामिल है।
ये संपत्तियां जब्त करने की सिफारिश करते हुए एनआइए के वकील आनंद सुखदेव ने अदालत को बताया था कि नाईक पर गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज होने के बाद विभिन्न स्रोतों से होनेवाली नाइक की आमदनी बंद हो गई है। विदेश में अपना खर्च चलाने के लिए वह इन संपत्तियों को बेचना चाहता है। इसलिए इन संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
जबकि डॉ. नाइक के वकील अमीन सोलकर ने अभियोजन पक्ष के वकील द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया था। लेकिन अदालत ने उनके विरोध को दरकिनार करते हुए कहा कि एक ऐसे आरोपित को, जिसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट हो, और जिसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका हो, उसे सिर्फ वकील के जरिए सुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
बता दें कि दो साल पहले हुए बंगलादेश विस्फोट के बाद पकड़े गए आरोपितों में से एक ने जाकिर नाईक के प्रवचनों से प्रभावित होने की बात कही थी। उसके बाद ही नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। एनआईए का आरोप है कि डॉ. नाईक अपने भाषणों के जरिए दो समुदायों में वैमनस्य फैला रहे हैं। साथ ही वह भारत और भारत के बाहर मुस्लिम युवकों को आतंकवाद की ओर प्रेरित करने का भी काम करते हैं।