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100 Crore Recovery Case: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, ED के साथ सहयोग किया और आगे भी करता रहूंगा

100 Crore Recovery Case 100 करोड़ वसूली मामले में ईडी की जांच पड़ताल को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि ईडी ने मुझे दस्तावेजों के साथ पेश होने के लिए दो समन भेजे हैं जिनका मैंने दो विस्तृत पत्रों के साथ जवाब दिया है

By Babita KashyapEdited By: Published: Fri, 02 Jul 2021 12:45 PM (IST)Updated: Fri, 02 Jul 2021 01:09 PM (IST)
100 Crore Recovery Case: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, ED के साथ सहयोग किया और आगे भी करता रहूंगा
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख

मुबई, एएनआइ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने 100 करोड़ वसूली मामले ( 100 Crore Recovery Case) में ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर कहा, कि मैंने ईडी को लिखे अपने पत्र में अन्य मामलों का भी विस्तार से उल्लेख किया है। मैंने पहले भी ईडी के साथ सहयोग किया है और आगे भी करता रहूंगा। ईडी ने मुझे दस्तावेजों के साथ पेश होने के लिए दो समन भेजे हैं, जिनका मैंने दो विस्तृत पत्रों के साथ जवाब दिया है, जिसमें 'ईसीआईआर' की एक प्रति और साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ताकि मैं इन दस्तावेजों का मिलान कर सकूं और उन्हें भेज सकूं।

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गौरतलब है कि पीएमएलए अदालत ने वीरवार को मनी लांड्रिंग मामले में अनिल देशमुख के दो सहयोगियों की ईडी हिरासत 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि मामला 100 करोड़ रुपये की कथित वसूलीसे जुड़ा है। इस मामले में अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे व निजी सहायक रहे कुंदन शिंदे को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई व नागपुर में की गई छापेमारी के दौरान 26 जून को गिरफ्तार किया था। इन दोनों के खिलाफ प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया गया है। हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद इन्‍हें ईडी ने विशेष अदालत के सामने पेश किया था। पीएमएलए की विशेष अदालत के जज एसएम भोंसले ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपितों को आगे की जांच के लिए 6 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ज्ञात हो कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया था। बांबे हाई कोर्ट ने इसके बाद सीबीआइ को मामले की जांच के आदेश दिए थे। सीबीआइ की ओर से केस दर्ज होने के बाद ईडी ने भी अनिल देशमुख व अन्य के खिलाफ मामला पंजीकृत किया था।


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